कार पर नहीं लगा है ये स्टिकर तो देना होगा 10000 तक का फाइन, जान लें नियम

दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाड़ी मालिकों को बढ़ते प्रदूषण से निपटने और ईंधन के टाइप की पहचान में मदद करने के लिए अपने गाड़ियों पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत नई गाड़ियों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुरानी गाड़ियों पर भी लागू होगा.

दिल्ली परिवहन विभाग ने कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य कर दिया है Image Credit: Ht/Getty Images Editorial

अगर आपके पास गाड़ी है और उस पर कलर कोडेड स्टिकर नहीं है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसकी वजह से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में विभाग की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें इसके बारे में व जानकारी दी गई है.

नोटिस में क्या कहा गया है?

दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाड़ी मालिकों को बढ़ते प्रदूषण से निपटने और ईंधन के टाइप की पहचान में मदद करने के लिए अपने गाड़ियों पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है. विभाग के नोटिस के अनुसार, यह निर्देश 12 अगस्त 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में किए गए संशोधनों के अनुसार जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब गाड़ी मालिकों को क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा.

किन गाड़ियों पर होगा लागू?

यह नियम 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत नई गाड़ियों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुरानी गाड़ियों पर भी लागू होगा. नोटिस के अनुसार, गाड़ी मालिकों को यह स्टिकर अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होगा. स्टिकर प्राप्त करने के लिए गाड़ी मालिक संबंधित वाहन डीलर से संपर्क कर सकते हैं.

इसके अलावा, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट या परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कलर कोडेड स्टिकर के साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग कर घर पर मंगवा सकते हैं. स्टिकर में गाड़ी का पंजीकरण नंबर, लेजर-ब्रांडेड पिन, गाड़ी का इंजन नंबर और चेचिस नंबर जैसी जानकारी दर्ज होती है.

जुर्माने का प्रावधान

दिल्ली में गाड़ी मालिकों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और ईंधन और इंजन के प्रकार की पहचान के लिए कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई गाड़ी HSRP प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर के बिना पाया जाता है, तो वाहन मालिक पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.