CGHS लाभार्थी के लिए बड़ी खबर! अब PM-JAY का लाभ उठाने के लिए करना होगा ये काम
CGHS और ECHS का लाभ उठा रहे बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं. आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ऊपर के लाभार्थियों को मुफ्त इलाज देने का फैसला किया गया था लेकिन अब इसमें कुछ नई शर्तें हैं.
मोदी सरकार ने कुछ वक्त पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आराम का फरमान जारी किया था. केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) का लाभ सरकारी नौकरी से रिटायर हुए वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा. योजना विस्तार के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) और एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लाभार्थियों को PM-JAY का लभ उठाने का मौका मिला. हालांकि सरकार के नए फैसले के बाद इस योजना में बड़े बदलाव किए जा रहे है.
क्या CGHS और ECHS कार्डधारक ले सकते हैं PM-JAY का लाभ?
जी हां, CGHS और ECHS कार्डधारक अब आयुष्मान भारत PM-JAY योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन हालिया फैसले में सरकार ने एक शर्त रखी है. शर्त यह है कि जो लोग पहले से किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें या तो अपनी मौजूदा योजना जारी रखनी होगी या PM-JAY योजना चुननी होगी. अगर वे PM-JAY योजना में शामिल होते हैं, तो उन्हें मौजूदा योजना का त्याग करना होगा. हालांकि, जिनके पास निजी स्वास्थ्य बीमा या ESIS (एंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम) है, वे बिना किसी दिक्कत के PM-JAY योजना का लाभ लेना जारी रख सकते हैं
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 70 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो CGHS योजना को छोड़कर PM-JAY योजना चुनते हैं, उनके लिए यह निर्णय एक बार का होगा और स्थायी होगा. अगर आपने एक बार अपनी मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य योजना छोड़ दी तो आपको वापस PM-JAY से CGHS में स्विच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पांच लाख तक का मुफ्त इलाज
आयुष्मान भारत PM-JAY योजना के तहत सरकारी सेवा से रिटायर हुए 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. खास बात यह है कि आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना यह सुविधा सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी. योजना का उद्देश्य 6 करोड़ बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करना है.
क्या दस्तावेज जरूरी?
योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. आधार आधारित E-KYC प्रक्रिया के जरिए नामांकन किया जाएगा. जिनके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दर्ज है, उनके लिए 1 जनवरी को जन्मतिथि मान्य होगी. यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है जिससे बुजुर्ग आसानी से योजना का लाभ ले सकें.अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो आधार कार्ड के साथ तुरंत नामांकन कराएं.