टैक्स सेविंग टिप्स: इन 4 तरीकों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए बचा सकते हैं.

इन 4 तरीकों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए बचा सकते है. कई बार सरकार के स्कीम का इस्तेमाल करके हम अपने टैक्स को कुछ हद तक सेव कर सकते है.

सरकार डायरेक्ट टैक्स में करेगी रिफॉर्म, आगामी बजट में दिख सकती है झलक! Image Credit: Nora Carol Photography/Moment/Getty Images

टैक्स सिस्टम किसी भी देश को बेहतर बनाता है. हम अगर टैक्स देंगे तो उससे हमारा देश और विकसित होगा, लेकिन कई बार सरकार के स्कीम का इस्तेमाल करके हम अपने टैक्स को कुछ हद तक सेव कर सकते है. ऐसे में आईए जानते है 4 ऐसे टिप्स के बारे में जिसकी मदद से हम अपने टैक्स को बचा सकते है. इन तरीकों की मदद से टैक्स बचा सकते है:-

बच्चों की स्कूल फीस टैक्स लाभ: अगर आपका बच्चा किसी नर्सरी से नीचे की क्लासेस में है, तो भी आप उनकी फीस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. आप धारा 80सी के तहत इस छूट का लाभ उठा सकते हैं. यह लाभ अधिकतम दो बच्चों के लिए लागू है.

माता-पिता से लोन ले सकते है: आपके माता-पिता टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप घर के खर्च के लिए उनसे लोन ले सकते हैं और उस पर ब्याज दे सकते हैं. इसके साथ ही आपको इस लोन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यह टैक्स छूट आयकर अधिनियम की धारा 24 बी के तहत 2 लाख रुपये तक की अधिकतम छूट के साथ प्राप्त की जा सकती है.

माता-पिता को किराया देकर लाभ उठा सकते है: अगर आप किराए के घर में रहते है तो आपको HRA (हाउस रेंट अलाउंस) मिलता है, लेकिन अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं तो आप यह दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को उनके घर में रहने के लिए किराया देते हैं. इस तरकीब से HRA का दावा कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत, आप अपने माता-पिता को अपने मकान मालिक के रूप में दिखा सकते हैं और HRA पर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं.

माता-पिता स्वास्थ्य बीमा पर लाभ: यदि आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो आपको प्रीमियम राशि पर कर कटौती मिलती है. 65 वर्ष से कम आयु के माता-पिता के लिए, आप 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं. 65 साल से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए, आप 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.