17 Nov 2024
Tejaswita Upadhyay
अगर आपकी लॉकर चाबी खो जाती है, तो सबसे पहले आपको बैंक में जानकारी देनी होगी. बैंक को सूचित करने से वे आपको सही दिशा-निर्देश देंगे.
चाबी खोने की स्थिति में आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी होगी. यह एक दस्तावेज़ के रूप में रहेगा, जो चाबी के खोने का प्रमाण होगा.
अधिकांश मामलों में बैंक आपको एक डुप्लीकेट चाबी देती है या फिर दूसरा नया लॉकर देता है. बैंक पुराने लॉकर को तोड़ भी सकता है.
यदि लॉकर को खोलने की जरुरत है, तो यह प्रक्रिया बैंक अधिकारी की मौजूदगी में होती है. अगर लॉकर पर जॉइंट अकाउंट है, तो सभी धारकों को मौजूदगी जरूरी है.
अगर ग्राहक ने तीन साल तक लॉकर का किराया नहीं चुकाया हो या फिर 7 साल से ग्राहक ने उसे खोला नहीं हो.
क्रिमिनल केस में बैंक लॉकर को बिना ग्राहक की उपस्थिति के खोल सकता है. ऐसे मामलों में पुलिस और बैंक अधिकारी दोनों की मौजूदगी होती है.