दुबई से भारत में कितना सोना लाया जा सकता है?

26 Jan 2025

vivek singh

 भारत में दुबई से सोना लाने की लिमिट तय है. एक व्यक्ति, जो वहां 6 महीने से ज्यादा रुका हो, 1 किलोग्राम तक सोना ला सकता है, लेकिन इसके लिए कस्टम शुल्क देना होगा.

सोना लाने की लिमिट

पुरुषों को दुबई से 20 ग्राम (50,000 रुपये तक) सोना कस्टम शुल्क के बिना लाने की अनुमति है. इससे अधिक सोना लाने पर शुल्क देना होगा, जो 3% से लेकर 10% तक हो सकता है.

पुरुषों के लिए सोने की लिमिट

महिलाओं को 40 ग्राम (1 लाख रुपये तक) सोना कस्टम शुल्क के बिना लाने की अनुमति है. सीमा के ऊपर आने वाले सोने पर कस्टम शुल्क लिया जाएगा, जो 3% से 10% के बीच हो सकता है

महिलाओं के लिए सोने की लिमिट

15 साल से कम उम्र के बच्चों को 40 ग्राम तक सोना बिना शुल्क के लाने की अनुमति है. बच्चों के लिए सोने की खरीदारी के लिए पैरेंट को पहचान पत्र और बिल दिखाना जरूरी होगा.

बच्चों के लिए सोने की लिमिट

कस्टम शुल्क दरें सोने की मात्रा के आधार पर निर्धारित होती हैं. 20 ग्राम से 50 ग्राम तक सोने पर 3%, 50 ग्राम से 100 ग्राम तक पर 6%, और 100 ग्राम से अधिक पर 10% शुल्क लिया जाता है.

कस्टम शुल्क दरें

सोने के बार और सिक्कों पर भी शुल्क लिया जाता है. अगर सोने का वजन 20 ग्राम से कम है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता. इसके ऊपर के वजन पर 3% से 10% शुल्क लगता है.

सोने के बार और सिक्कों पर शुल्क  

कस्टम ड्यूटी सोने के प्रकार और मात्रा के आधार पर तय होती है. ज्वैलरी, बार, और सिक्कों को वर्तमान वैश्विक सोने की कीमत के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लागू की जाती है.

कस्टम ड्यूटी का निर्धारण

कस्टम ड्यूटी की सही गणना के लिए सोने की खरीदारी के बिल और प्रमाणपत्र दिखाने जरूरी हैं। अगर दस्तावेज़ सही नहीं हैं तो जुर्माना या सोना जब्त हो सकता है.

सही दस्तावेजो रखें

भारत में सोना लाने से पहले कस्टम ड्यूटी के नियमों और सीमा की जानकारी लेना जरूरी है. सही दस्तावेजों के साथ सोने की खरीदारी से समस्याओं से बचा जा सकता है.

भारत में सोने की खरीदारी के लिए टिप्स