17 Oct 2024
Soma Roy
अगर आप सोने के गहने खरीदने के शौकीन हैं और इसे घर पर रखते हैं तो आपको कुछ नियम की जानकारी होना बेहद जरूरी है. क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोना घर पर रखने से इनकम टैक्स की नजर आप पर पड़ सकती है.
इस सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी आपसे पूछताछ भी कर सकते हैं. इस दौरान आपको गहनों से जुड़े कागजात दिखाने होंगे, गतिविधि संदिग्ध लगने पर कार्रवाई हो सकती है.
ऐसे में सवाल आता है कि क्या घर पर भी सोना रखने की कोई लिमिट है, अगर हां तो कितनी. दरअसल सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी नियम बनाए हैं.
देश में सभी व्यक्तियों को अपने पास कितना सोना रखने का अधिकार है इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है. इसके आधार पर शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, जबकि गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है.
एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है. इस लिमिट के अंदर सोना रखने के लिए आपको किसी को कोई सोर्स बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा सोना होने पर आपको बिल दिखाना होगा.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आपने अपनी घोषित आय से, खेती से कमाए हुए पैसों से या बचत से सोना ख़रीदा है या आपको विरासत में सोना मिला है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
अगर आप घर में रखे सोने के गहनों को तीन साल से ज्यादा समय के बाद बेचते हैं तो उस पर मिले पैसे में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. हालांकि इस पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार घर में सोना या उसके बने गहनों को रखने को लेकर कोई तय लिमिट नहीं है, लेकिन ग्राहक के पास उसका ऑथराइज्ड बिल होना जरूरी है.