दिल्ली मेट्रो में कितने वजन तक का सामान ले जा सकते हैं ? 

08 Feb 2025

satish vishwakarma

अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि मेट्रो में कितना वजन तक का सामान ले जा सकते हैं. साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा सामान ले जाना प्रतिबंधित है.  

कितने वजन तक का सामान

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) किन सामानों को मेट्रो में ले जाने की अनुमति देता है, इसकी एक निश्चित लिमिट तय की गई है. चलिए जानते हैं वे सामान कौन से है.

DMRC के नियम

निजी सामान से भरा एक बैग, जिसका आकार 80 cm x 50 cm x 30 cm से अधिक न हो तथा कुल वजन 25 किलोग्राम से अधिक न हो, ले जाने की अनुमति है. साथ ही बंडल के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं है.

25 किलोग्राम तक 

अगर आपके पास कुत्ता, बिल्ली, खरगोश जैसे कोई पालतू जानवर हैं, तो आप ऐसे किसी भी प्रकार के जानवर और पक्षी को मेट्रो में नहीं ले जा सकते हैं.

पालतू जानवर

दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान DMRC ने शराब को लेकर भी नियम बनाए हैं. नियम के अनुसार, यात्री अपने साथ अधिकतम 2 सीलबंद बोतल ले जा सकता है.  

शराब

अगर आपके पास साइकिल है, तो आप उसे मेट्रो में नहीं ले जा सकते हैं. नियमों के तहत इसे ले जाना सख्त मना है. हालांकि, बच्चों की छोटी साइकिल, जिसका वजन कम हो, उसे सुरक्षा कर्मी ले जाने की अनुमति दे सकते हैं.

साइकिल

 आप मेट्रो में स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ, खतरनाक केमिकल, एसिड, विस्फोटक पेट्रोलियम उत्पाद और नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर नहीं ले जा सकते हैं.

प्रतिबंधित सामान

अगर आप मेट्रो के नियमों का उल्लंघन करके कोई प्रतिबंधित वस्तु मेट्रो में ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और चार साल तक की कैद हो सकती है.

5000 जुर्माना और 4 साल की जेल