09 Nov 2024
Shashank Srivastava
अगर आपका भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट है और उसमें अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप उससे आंशिक निकासी कर सकते हैं.
इसमें शादी और बच्चों की पोस्ट मैट्रिक (10वीं के बाद) शिक्षा, कुछ मामलों में खुद के इलाज या परिवार के लिए, घर/फ्लैट की खरीदारी शामिल हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 31 भरना होगा.
सबसे पहले आपको EPF इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.उसके बाद अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की मदद से epfo मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें.
अगले पेज पर आपसे जुड़ी कुछ जानकारियां पूछी जाएंगी, जैसे नाम, DOB, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर.
सारी जानकारियां डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें. अगले पन्ने पर मेनू ड्राप में आपको PF एडवांस (फॉर्म 31) लिखा हुआ मिलेगा.
उसपर क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज पर निकासी का कारण डालना होगा. वो कुछ भी हो सकता है, गंभीर बीमारी, घर खरीदना, शादी, पढ़ाई.
कारण का चुनाव करने के बाद आपको निकालने वाली राशि और वर्तमान पता लिखकर डिस्क्लोजर पर साइन करना होगा.
उसके बाद आपको आधार नंबर से लिंक नंबर पर मिले ओटीपी को दर्ज करना होगा. उसके बाद अपने पासवर्ड और ओटीपी डालें और क्लाइम सबमिट पर क्लिक कर दें.
सरकार ने हाल में व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों के लिए EPF निकासी सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है.