23 Aug 2024
VIVEK SINGH
किसी भी मूल्य का नोट आसानी से बदला जा सकता है और नया नोट प्राप्त किया जा सकता है.
बैंक आपसे इन नोटों को बदलने के लिए इनकार नहीं कर सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम तय किए हैं.
RBI टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक के माध्यम से लोगों को जागरुक भी कर रहा है. करें
बैंक में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया लंबी नहीं है बल्कि मिनटों में ये काम हो जाता है
आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख,समय और जिस ATM से निकाला है. उसकी जानकारी देनी हैं.
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है
इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.