फटे और गंदे नोट वापस करने का ये है तरीका

20 March 2025

Pratik Waghmare

गंदे, कटे-फटे या खराब नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदल सकता है. लेकिन छोटे और बड़े लेन-देन के नियम अलग-अलग हैं. सारे नियम आगे देखें.

गंदे या फटे नोट

गंदे नोट जो मैले हो गए हों. अगर कोई नोट दो टुकड़ों में फटा है लेकिन दोनों टुकड़े उसी नोट के हैं और पूरी जानकारी मौजूद है, तो इसे भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे नोट बैंकों में सरकारी पेमेंट के लिए स्वीकार किए जाते हैं और बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं.

गंदे नोट क्या होते हैं

अगर नोट का कोई हिस्सा गायब है या वह दो से ज्यादा टुकड़ों में है, तो उसे कटे-फटे नोट माना जाता है. इन्हें किसी भी बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इन नोटों की अदला-बदली में प्राइवेट मनी चेंजर या नोट डीलर कोई गड़बड़ न करें.

कटे-फटे नोट

अगर नोट का कोई हिस्सा गायब है या वह दो से ज्यादा टुकड़ों में है, तो उसे कटे-फटे नोट माना जाता है. इन्हें किसी भी बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इन नोटों की अदला-बदली में प्राइवेट मनी चेंजर या नोट डीलर कोई गड़बड़ न करें.

जले या चिपके नोट

20 नोट तक बदलने हैं और उसकी कुल राशि 5000 तक होती है, तो बिना चार्ज के काम हो जाएगा. अगर नोट 20 से ज्यादा है या कुल मूल्य 5000 से अधिक है, तो बैंक इसे रसीद देकर जमा करेगा और बाद में राशि खाते में जमा करेगा. अगर राशि 50,000 से ज्यादा है, तो बैंक अतिरिक्त सावधानियां अपनाएगा.

कितने नोट बदल सकते हैं

अगर कोई व्यक्ति 5 कटे-फटे नोट जमा करता है, तो बैंक की नॉन-करेंसी चेस्ट शाखाएं इन्हें जांचकर तुरंत बदल सकती हैं. कुछ मामलों में वे नोट संबंधित करंसी चेस्ट शाखा को भेजते हैं.

कटे-फटे नोट बदलना

5 से ज्यादा नोट और कुल राशि 5000 से कम है, तो इन्हें पास की करंसी चेस्ट शाखा में जाकर बदल सकते हैं. करंसी चेस्ट शाखा इन नोटों की राशि ग्राहक के खाते में 30 दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के जरिए जमा करेगी.

और क्या है नियम