14 Nov 2024
Shashank Srivastava
आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख निकल चुकी है.
अब अगर आप अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर 1,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
वहां पर आपको 'क्विक लिंक्स' में 'ई-टैक्स पेमेंट' का विकल्प दिखेगा. उसपर क्लिक करें.
अगले पेज पर आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. उसके बाद कंटिन्यू (Continue) पर क्लिक करें.
आगे भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. ओटीपी लिखने के बाद आगे बढ़ें.
ओटीपी डालने के बाद आपको इनकम टैक्स वाले टैब पर कंटिन्यू पर क्लिक करें.
अगले पेज पर आपके विंडो पर असेसमेंट ईयर आएगा. वहां आपको 2025-26 चुनना होगा.
दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ पेमेंट (माइनर हेड) के तौर पर Other Receipts (500) का चुनाव कर आगे बढ़ें.
नीचे स्क्रॉल करने पर आपको भुगतान करने के लिए कारण का विकल्प दिखेगा. वहां आप 'डीले फी' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
प्रोसीड करने के बाद आपको अगले पेज पर बस पेमेंट करना है.