23 Nov 2024
SATISH VISHWAKARMA
इंटरनेट ने नाबालिग बच्चों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कमाई के नए रास्ते दिए हैं. लेकिन इस कमाई पर टैक्स लगता है या नहीं.
भारत के आयकर कानून की धारा 64(1A) के तहत, अगर नाबालिग बच्चा कमाई करता है, तो उसे टैक्स नहीं देना होता. उसकी कमाई को उसके माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाता है और फिर पैरेंट्स पर टैक्स लगता है.
नाबालिग बच्चों को 18 साल तक टैक्स से छूट मिलती है. 18 साल के बाद अगर उनकी कमाई 15,000 रुपये या उससे ज्यादा होती है, तो उस पर टैक्स लगता है.
नाबालिग के पास अपनी कमाई (जैसे सोशल मीडिया से) और पारिवारिक संपत्ति (जैसे जमीन) दोनों हो सकती हैं. खुद की कमाई पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन पारिवारिक संपत्ति पर मालिकाना हक होता है.
अगर दोनों माता-पिता कमाते हैं, तो बच्चे की कमाई उस पेरेंट की आय में जोड़ दी जाती है, जिसकी आय ज्यादा होती है.
नाबालिग लॉटरी या प्रतियोगिता में जीतता है, तो उस पर 30% TDS और 4% सेस लगेगा.
अगर माता-पिता का तलाक हो चुका है, तो बच्चे की कमाई उस पेरेंट की आय में जोड़ी जाती है, जिसके पास कस्टडी है.
अनाथ बच्चों को अपनी कमाई पर खुद टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जिम्मेदारी होती है.
अगर बच्चा विकलांग है (40% या उससेज्यादा), तो उसकी कमाई को माता-पिता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा.