27 Aug 2024
VIVEK SINGH
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है तथा आजीवन पेंशन प्रदान करती है.
ईपीएफओ वह संगठन है जो पेंशन से संबंधित सभी नियम-कानून बनाता है.
अगर आप नही जानते तो हम आपको बताते हैं की ईपीएस के तहत कुल 6 तरह की पेंशन योजनाए मिलती हैं
अगर आपने लगातार 10 साल काम किया है और आप 58 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो आप इसके पात्र हो सकते हैं.
अगर लगातार आपने 10 साल से ज्यादा काम किया है और 58 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं या रोजगार नहीं मिलती, तो आपको यह पेंशन दी जाएगी.
विधवा पेंशन मृतक EPFO सदस्य के जीवनसाथी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है.
अनाथ पेंशन मृतक सदस्यों के बच्चों को ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जब उनके माता-पिता दोनों न हों.
नामांकित पेंशन उस स्थिति में दी जाती है जब ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाए और उसका कोई बच्चा या जीवनसाथी न हो. ऐसी स्थिति में उसने जिसे नामित किया होता है, उसे नामांकित पेंशन दी जाती है.
ईपीएस के अंतर्गत विकलांगता पेंशन उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाते हैं.