यूपीएस ही नही ईपीएस के तहत भी मिलती है पेंशन 

27 Aug 2024

 VIVEK SINGH

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक  सुरक्षा प्रदान करती है तथा आजीवन पेंशन प्रदान करती है.

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना 

ईपीएफओ वह संगठन है जो पेंशन से संबंधित सभी नियम-कानून बनाता है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

अगर आप नही जानते तो हम आपको बताते हैं की ईपीएस के तहत  कुल 6 तरह की पेंशन योजनाए मिलती हैं  

 ईपीएस के तहत 6 पेंशन योजनाएं मिलती है   

अगर आपने लगातार 10 साल काम किया है और आप 58 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो आप इसके पात्र हो सकते हैं.

सेवानिवृत्ति पेंशन योजना 

अगर लगातार आपने 10 साल से ज्यादा काम किया है और 58 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं या रोजगार नहीं मिलती, तो आपको यह पेंशन दी जाएगी.

रिटायरमेंट से पहले की पेंशन

विधवा पेंशन मृतक EPFO सदस्य के जीवनसाथी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है.

विधवा पेंशन योजना

अनाथ पेंशन मृतक सदस्यों के बच्चों को ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जब उनके माता-पिता दोनों न हों.

अनाथ पेंशन योजना

नामांकित पेंशन उस स्थिति में दी जाती है जब ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाए और उसका कोई बच्चा या जीवनसाथी न हो. ऐसी स्थिति में उसने जिसे नामित किया होता है, उसे नामांकित पेंशन दी जाती है.

नामांकित व्यक्ति पेंशन

ईपीएस के अंतर्गत विकलांगता पेंशन उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाते हैं.

दिव्यांग पेंशन