20 March 2025
Satish Vishwakarma
भारत में लगातार नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़ती जा रही है. इन पर वाहनों से चलने पर टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें टोल टैक्स से पूरी छूट मिलती है?
सरकार की तरफ से कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए टोल टैक्स में पूरी छूट का प्रावधान किया गया है. चलिए जानते हैं कि उस कैटेगरी में कौन-कौन आते हैं.
किन्हें मिलता है टोल टैक्स से छूट
टोल टैक्स एक तरह का शुल्क है, जो वाहनों को सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों पर सफर करते वक्त चुकाया जाता है. इसे सड़क निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के लिए वसूला जाता है. इसे टोल प्लाजा पर लिया जाता है.
क्यों लिया जाता है टोल टैक्स
टोल टैक्स वसूलने का काम NHAI (National Highway Authority of India) करती है.
कौन करता है वसूली
देश की वो कैटेगरी जिन्हें टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, इसमें देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष आते हैं.
संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं से
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश भी टोल टैक्स देने से बाहर हैं.
न्यायाधीश
भारत सरकार की तरफ से खास लोगों को देश के लिए सेवा करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है. इन लोगों को भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है. इसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, विजेता शामिल हैं.
पुरस्कार विजेताओं को भी
इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग या संगठन को भी टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है.
ये भी नहीं देते हैं