1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे टैक्‍स जुड़े ये नियम, जानें क्‍या  होगा असर?

30 Sep 2024

Soma Roy

1 अक्‍टूबर यानी मंगलवार से टैक्‍स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होगा, इसके तहत आधार से संबंधित नियमों को भी बदला जाएगा.

इन नियमों में होगा बदलाव 

नए बदलाव के तहत अब आधार एनरोलमेंट नंबर की जगह आधार नंबर डालना होगा.  इससे आधार से लिंक सर्विसेज में तेजी आएगी.

बदलेंगे आधार से जुड़े नियम  

सरकार लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसी और किराये के भुगतान समेत कई सेवाओं पर टीडीएस को घटाएगी. टीडीएस को 5 से घटाकर 2 फीसदी किया जाएगा. 

टीडीएस में होगी कटौती 

सेक्‍शन 194F के तहत लगने वाले 20 फीसदी टीडीएस को भी खत्‍म कर दिया जाएगा.

इन पर खत्‍म होगा टीडीएस 

जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं उन्‍हें सिक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स चुकाना होगा, जो 0.02 फीसदी होगा. 

ट्रेडिंग पर लगेगा टैक्‍स 

ऑप्‍शन में ट्रेडिंग करने वालों को 0.1 फीसदी की दर से टैक्‍स चुकाना होगा.

ऑप्‍शन ट्रेडिंग पर भी टैक्‍स 

1 अक्‍टूबर से कंपनी के शेयर बायबैक करने पर निवेशक से टैक्‍स वसूला जाएगा, अभी तक इसका भुगतान बायबैक करने वाली कंपनी को करना पड़ता था.

निवेशक चुकाएगा टैक्‍स 

1 अक्‍टूबर से विवाद से विश्‍वास योजना दोबारा लागू की जाएगी, इससे टैक्‍स विवाद का जल्‍दी निपटारा होगा.

दोबारा लागू होगी योजना