इस साल जून में सेबी ने शेयरों की डिलीवरी को फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए तय किया था कि शेयर दलालों के पूल अकाउंट के बजाय सीधे खरीदारों के डी-मैट खातों में जमा कराए जाएंगे. यह नियम इसी महीने 14 अक्टूबर से लागू होना था. लेकिन, सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है.