सरकार ने Glufosinate हर्बिसाइड के सस्ते इंपोर्ट पर लगाई रोक, घरेलू कंपनियों को होगा फायदा

सरकार ने Glufosinate नाम के हर्बिसाइड के इंपोर्ट पर नई शर्तें लागू कर दी हैं. अब अगर इस हर्बिसाइड की कीमत 1,289 रुपये प्रति किलो से कम है, तो इसका इंपोर्ट प्रतिबंधित रहेगा. वहीं अगर इसकी कीमत 1,289 रुपये प्रति किलो या उससे ज्यादा है, तो इसका इंपोर्ट बिना किसी रोक-टोक के किया जा सकता है.

हर्बिसाइड Image Credit: tv9 भारतवर्ष

करीब 100 से अधिक खरपतवारों को खत्‍म करने वाली Glufosinate हर्बिसाइड के आयात को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, सरकार ने Glufosinate नाम के हर्बिसाइड के इंपोर्ट पर नई शर्तें लागू कर दी हैं. इसके तहत, अगर इस हर्बिसाइड की कीमत 1,289 रुपये प्रति किलो से कम है, तो इसका इंपोर्ट प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, अगर इसकी कीमत 1,289 रुपये प्रति किलो या उससे ज्यादा है, तो इसका इंपोर्ट बिना किसी रोक-टोक के किया जा सकता है. साथ ही, अब इस नियम के तहत कम कीमत वाले Glufosinate के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

सरकार ने क्यों उठाया ये कदम?

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. इस अधिसूचना में बताया गया है कि Glufosinate और इसके 95 प्रतिशत शुद्धता वाले साल्ट्स का इंपोर्ट 1,289 रुपये प्रति किलो से कम कीमत पर प्रतिबंधित रहेगा. वहीं अगर इसकी कीमत 1,289 रुपये प्रति किलो या उससे ज्यादा है, तो आयात की अनुमति है. अब इसे CIF यानी कास्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट के व्यापारिक शर्तों के आधार पर इंपोर्ट किया जाएगा. सरकार के इस कदम का मकसद देश में इसके सस्ते आयात को रोकना और घरेलू उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा देना है.

Glufosinate के इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अगर पिछले आंकड़ों की बात करें, जो कि Glufosinate के इंपोर्ट पर आधारित हैं, तो आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच Glufosinate का आयात 177 मिलियन डॉलर रहा. वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में इसका आयात 238.13 मिलियन डॉलर था. इस वित्त वर्ष में भारत ने Glufosinate मुख्य रूप से चीन (58.72 मिलियन डॉलर), अमेरिका (46 मिलियन डॉलर) और इजरायल (30.50 मिलियन डॉलर) से आयात किया है.

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