PM Kisan: फरवरी में जारी हो सकती है 19वीं किस्त, जानें किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. अभी तक सरकार 18 किस्त जारी कर चुकी है. अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना की शुरुआत सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को साल में 6000 रुपये देती है. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. अभी तक केंद्र सरकार पीएम किसान की 18 किस्त जारी कर चुकी है. अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि फरवरी महीने में 19वीं किस्त जारी की जा सकती है. ऐसे में आज हम जानते हैं पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों को क्या करना होगा. साथ ही किस तरह के लोग योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
पीएम किसान के लिए कैसे करें आवेदन ?
- आवेदन करने के लिए किसान सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
- यहां ‘फार्मर कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद किसान ‘न्यूज फार्मर रजिस्ट्रेशन’टैब पर क्लिक करें.
- फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद कैप्चा कोड भरें और अपने राज्य को चुनें.
- फिर फॉर्म में मांगी गई जानकारियां दर्ज करें.
- इसमें आपको बैंक डिटेल्स से जुड़ी जानकारियां भी देनी होगी.
- अंत में सबमिट पर क्लिक करें. इसके साथ ही आपका आवेदन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
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अपडेट और किस्त की सूचना प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर को पीएम किसान पोर्टल से लिंक करना बहुत जरूरी है. OTP-आधारित eKYC को पूरा करने के लिए भी यह कदम आवश्यक है. अपना नंबर लिंक करने के लिए के लिए नीचे बताए गए तरीके को फॉलो करें.
ऐसे लिंक करें मोबाइल नंबर
- सबसे पहले निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं.
- या फिर PM किसान वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in पर लॉग इन करें.
- इसके बाद ‘अपडेट मोबाइल नंबर’ विकल्प चुनें.
- अपना पंजीकृत आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- अंत में सत्यापन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करें.
किन किसानों को मिलता है लाभ
- एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति जैसे पति या पत्नी में से कोई एक ही पीएम किसान का लाभ ले सकता है.
- बड़ी जोत वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. केवल सीमांत या छोटी जोत वाले किसान ही इसके पात्र हैं.
- सरकारी नौकरी करने वाले पीएम किसान का लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.
- पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
- संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी पीएम किसान के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.
- 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी पीएम किसान के लिए पात्र नहीं हैं.
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