PM Kisan: क्या पति-पत्नी एक साथ उठा सकते हैं योजना का लाभ, जानें कौन-कौन बन सकते हैं लाभार्थी

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. इस राशि से किसान खाद और बीज खरीदते हैं.

पीएम किसान को लेकर बड़ा अपडेट. Image Credit: Freepik

PM Kisan: केंद्र सरकार सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं स्कीम्स में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भी एक है. इस योजना की शुरुआत छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है. इस योजना के तहत अभी तक सरकार 18 किस्तें जारी कर चुकी है. अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन किसानों को 19वीं किस्त के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 24 फरवरी को पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी कर दी जाएगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. 18वीं किस्त पिछले साल अक्टूबर महीने में जारी की गई थी. तब करीब 10 करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठाया था. सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा हुआ है. उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है. किसान योजना की राशि से समय पर खाद और बीजों की खरीद कर पाते हैं.

ये भी पढ़ें- रियल एस्टेट कंपनी Signature Global पर ब्रोकरेज बुलिश, Buy रेटिंग के साथ दिया टारगेट प्राइस

कब जारी होगी 19वीं किस्त

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ऐलान किया था कि 24 फरवरी, 2025 को पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी कर दी जाएगी. ऐसे में किसानों के बीच खुशी का माहौल है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि पीएम किसान का लाभ कौन-कौन उठा सकते हैं. क्योंकि सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए एक मानक तय किया है. इस मानक के तहत आने वाले लोग ही केवल पीएम किसान का फायदा उठा सकते हैं.

पति-पत्नी बन सकते हैं लाभार्थी

वहीं, कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या पति-पत्नी एक साथ पीएम किसान का फायदा उठा सकते हैं. अगर आपको नहीं मालूम है, तो आज आज लीजिए. पीएम किसान के नियमों के अंतर्गत एक परिवार में किसान पति- पत्नी एक साथ इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं. यानी पति-पत्नी में से किसी एक को ही योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का फायदा परिवार में उसी सदस्य मिलेगा, जिसके नाम पर खेती योग्य भूमि रजिस्टर्ड हो.

ये भी पढ़ें- UP में रेलवे के विकास पर खर्च होंगे 19858 करोड़ रुपये, लागू होगा कवच सुरक्षा सिस्टम

कौन लोग नहीं हैं योजना के पात्र

  • पीएम किसान का लाभ पाने के लिए सबसे पहले किसानों को पात्र होना पड़ेगा.
  • इसके लिए किसानों के पास अपने नाम पर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए. हालांकि, कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है.
  • सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं. केवल चतुर्थ श्रेणी और मल्टी-टास्किंग कर्मचारी पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
  • पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी योजना के पात्र नहीं है.
  • करदाता: पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले किसान पात्र नहीं हैं.
  • संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी पीएम किसान के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.
  • 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले रिटायर पेंशनभोगी पीएम किसान के लिए पात्र नहीं हैं.