इस राज्य में सब्जी की खेती करने पर किसानों को मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी, फटाफट यहां करें अप्लाई
Sabji vikas yojan: अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सब्जी की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी अच्छा मौका है. बिहार सरकार सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को सब्जी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए किसानों को 75 फीसदी तक सब्सिडी मिल रही है.
Sabji vikas yojan: अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने प्रदेश में बागवानी की खेती करने करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ‘सब्जी विकास योजना’ के तहत सब्जी की खेती करने वाले किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी दे रही है. यानी अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, तो अपनी जब से महज 25 फीसदी रकम ही खर्च करनी पड़ेगी.
दरअसल, राज्य सरकार प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी दे रही है. उसका मानना है कि सब्जी की खेती करने से किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी. इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. खास बात यह है कि इस सब्सिडी विकास योजना का लाभ अभी केवल पटना जिले के किसान ही उठा सकते हैं. क्योंकि सरकार ने पटना जिले में कुल 261 हेक्टेयर जमीन पर सब्जी की खेती करने का टारगेट सेट किया है.
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इन सब्जियों की खेती पर सब्सिडी
‘सब्जी विकास योजना’ के तहत पटना जिले के किसान कद्दू, बैगन, नेनुआ, करेला, भिंडी, तरबूज और खरबूज की खेती कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को गरमा हाइब्रिड सब्जी का बिचड़ा और हाइब्रिड बीज दिए जाएंगे. उद्यान निदेशालय के सहायक निदेशक अमरजीत कुमार राय के मुताबिक इन सब्जियों की खेती करने से किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी. इससे वे ज्यादा बेहतर लाइफ जी पाएंगे.
कितनी मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत किसानों को सब्जी की खेती शुरू करने के लिए एक हजार रुपये लेकर 10 हजार रुपये तक सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. वहीं, सब्जी का हाइब्रिड बीज किसानों को मिनिमम 0.25 एकड़ और मैक्सिमम 2.5 एकड़ के लिए अनुदान पर दिया जाएगा. खास बात यह है कि ‘सब्जी विकास योजना’ के तहत खरबूज, तरबूज और बैंगन के बिचड़े पर किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा करेला, भिंडी, मिर्च, कद्दू और नेनुआ के बिचड़े पर भी लागत का 75 फीसदी अनुदान मिलेगा. अगर किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं.
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यहां करें आवेदन
योजना का फायदा उठाने के लिए किसान उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आप योजना से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं. वहीं, आवेदन करते समय किसानों को लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट, पिछले दो साल की जमीन की रसीद, ऑनलाइन अपडेटेड रसीद और वंशावली प्रमाण-पत्र की जरूरत पड़ेगी.