किसानों ने कैंसिल किया दिल्ली चलो मार्च, जानें अब क्या है आगे की रणनीति
हरियाणा पुलिस के डीएसपी वरिंदर कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई तब की गई जब प्रदर्शनकारी किसानों ने लोहे की जाली खींचनी शुरू कर दी. उन्होंने दावा किया कि किसान नेताओं द्वारा 101 किसानों की एक सूची साझा की गई थी, लेकिन लगभग 300 किसान बाड़ के पास पहुंच गए.
पुलिस से झड़प के बाद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्लान कैंसिल कर दिया है. हालांकि, किसानों ने आगे की रणनीति का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों के पैदल मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. इससे कम से कम 8 किसान घायल हुए हैं. उनमें से एक को चंडीगढ़ के पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) भर्ती कराया गया है.
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि दिल्ली की ओर पैदल मार्च कर रहे 101 किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया है. पंधेर ने कहा कि किसान अब बैठक के बाद अपनी अगली कार्रवाई तय करेंगे. इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेता शामिल होंगे.
पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे
दरअसल, 101 किसानों का जत्था दिल्ली जाने के लिए शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च कर रहा था. जब किसान शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स के पास पहुंचे तो प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. इसके चलते किसानों को कुछ मीटर पीछे हटना पड़ा. वहीं, हरियाणा पुलिस के डीएसपी वरिंदर कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई तब की गई जब प्रदर्शनकारी किसानों ने लोहे की जाली खींचनी शुरू कर दी.
किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया
उन्होंने दावा किया कि किसान नेताओं द्वारा 101 किसानों की एक सूची साझा की गई थी, लेकिन लगभग 300 किसान बाड़ के पास पहुंच गए. उन्होंने कहा कि हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम दिया गया है और हमने बस आदेश का पालन किया है. डीएसपी वरिंदर कुमार ने कहा कि कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कुछ किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया.
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सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला
वहीं, किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शंभू बॉर्डर सहित सभी अन्य बॉर्डर खोलने की मांग की गई है. गौरव लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की है. गौरव लूथरा पंजाब के रहने वाले हैं. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि सभी राज्यों को बॉर्डर खोला जाएं. बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कल सुनवाई कर सकता है.
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