अब फसलों को बर्बाद नहीं कर पाएंगे पशु, इस सरकारी योजना से मिलेगी सुरक्षा, तुरंत करें आवेदन

जिन किसानों के पास एक जगह पर 1.5 हेक्टेयर जमीन नहीं है, वे ग्रुप में आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार तारबंदी के लिए 400 रनिंग मीटर की सीमा तक सब्सिडी दे रही है. यानी एक किसान योजना की राशि से 400 मीटर तक खेतों की तारबंदी कर सकता है.

तारबंदी योजना के तहत मिलेंगे किसानों को पैसे. Image Credit: tv9

राजस्थान में आवारा और जंगली पशु किसानों के लिए सर दर्द बन गए हैं. ये आवारा पशु फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. लेकिन अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनके लिए राज्य सरकार एक शानदार स्कीम चला रही है. इस स्कीम के तहत किसान आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए खेतों की तारबंदी कर सकते हैं. बस इसके लिए उन्हें केवल आवेदन करना होगा. इसके बाद योजना के पैसे से कटीले तार से खेतों की तारबंदी कर पाएंगे.

दरअसल, आवारा गायों के अलाव नीलगाय और सुअर फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं. ये पशु झुंड में आकर कुछ ही घंटों में पूरी फसल को चट कर जाते हैं. इससे किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो गया है. ऐसे में छोटे और सीमांत किसानों की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार तारबंदी योजना चला रही है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कम से कम एक जगह पर 1.5 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन होना जरूरी है. अगर आपके पास भी एक जगह पर 1.5 हेक्टेयर जमीन है, तो योजना का लाभ उठा सकते हैं.

इतनी जमीन होनी चाहिए

खास बात यह है कि जिन किसानों के पास एक जगह पर 1.5 हेक्टेयर जमीन नहीं है, वे ग्रुप में आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार तारबंदी के लिए 400 रनिंग मीटर की सीमा तक सब्सिडी दे रही है. यानी एक किसान योजना की राशि से 400 मीटर तक खेतों की तारबंदी कर सकता है. इससे नीलगाय और सुअर जैसे मवेशी उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. वहीं, 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को प्रोरेटा बेसिस पर तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी. अगर किसान को 400 मीटर से ज्यादा में तारबंदी करनी है, तो उसे फिर अतिरिक्त दूरी के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करने होंगे.

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अधिकतम 48 हजार रुपये की मिलेगी सब्सिडी

लघु और सीमांत किसान को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार सब्सिडी मिलेगी. इसमें अतिरिक्त 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि 8 हजार रुपए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा. वहीं, अन्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए का सब्सिडी का लाभ मिलेगा. वहीं, ग्रुप में आवेदन करने वाले किसानों की संख्या 10 या इससे अधिक होना चाहिए. किसानों के समूह में कम से कम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर पर लागत का 70 प्रतिशत या 56 हजार रुपए दिया जाएगा.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

  • यह योजना सभी कैटेगरी के किसानों के लिए उपलब्ध है.
  • व्यक्तिगत किसानों और किसान समूहों के लिए, आवेदक के पास एक ही स्थान पर कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए.
  • अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए.
  • सामुदायिक आवेदन के लिए, 10 या अधिक किसानों वाले समूह के पास सामूहिक रूप से न्यूनतम 5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

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