चला रहे थे कार कट गया हेलमेट ना पहनने का चालान, अनुपम मित्तल ने की शिकायत

Shaadi.com के सीईओ अनुपम मित्तल ने महाराष्ट्र के ट्रैफिक चालान पर चिंता जताई है. उन्होंने गलत चालान की शिकायत सोशल मीडिया पर दर्ज कर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए इसे उत्पीड़न बताया.

चला रहे थे कार कट गया हेलमेट ना पहनने का चालान, अनुपम मित्तल ने की शिकायत Image Credit: Anupam Mittal Instagram

शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के जज और पीपल ग्रुप के सीईओ अनुपम मित्तल (Anupam Mittal) ने महाराष्ट्र के ट्रैफिक चालान के मुद्दे पर चिंता जताई है. राज्य में गलत चालान काटे जाने को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर शिकायत दर्ज की है. मित्तल ने एक्स पर लिखा कि उनके एक परिचित को हाल ही में हेलमेट न पहनने के कारण ऑटो-पेनल्टी वाला ट्रैफिक चालान मिला जबकि वह व्यक्ति उस वक्त कार चला रहा था.

“गलत चालान के लिए कोर्ट जाने के वक्त नहीं”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को एक्स पर टैग करते हुए मित्तल ने लिखा, “हालांकि यतायात की समस्या को हल करने के लिए नियमों का हस्तक्षेप जरूरी है लेकिन बिना सुरक्षा उपायों के इसे लागू करना उत्पीड़न करने का हथियार बन सकता है. हमारे जैसे हजारों लोग हर महीने आटो पेनल्टी का सामना करते हैं. हमें जो चालान भेजे जाते हैं उनमें साक्ष्य के नाम पर अक्सर लाइसेंस प्लेट की तस्वीरें होती हैं. दूसरे लोगों के जैसे हमारे पास इस मुद्दे को लेकर लोक अदालत में लड़ने का वक्त नहीं होता.”

महाराष्ट्र में क्या है यातायात नियम

भारत में सबसे अधिक गाड़ियों का पंजीकरण महाराष्ट्र (Maharashtra) से है. सबसे ज्यादा गाड़ियों वाले राज्य में सबसे अधिक दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है. ऐसे में कड़े नियमों की हमेशा दरकार रहती है. हाल में महाराष्ट्र में आरटीओ नियमों में कुछ संशोधन हुए हैं, नतीजतन कुछ मामलों में जुर्माने की रकम में कमी की गई है.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह, आपातकालीन वाहनों को रोकने पर जुर्माना अब 1,000 रुपये है, जबकि पहले यह 10,000 रुपये था. कार बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर आपको 2000 रुपए की रकम चुकानी पड़ सकती है. बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना निर्धारित है वहीं लगातार अपराध करने पर 1,500 रुपये के चालान का प्रावधान है.