ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी! 3 महीने तक ई-चालान न भरने पर लाइसेंस होगा सस्पेंड, बीमा भी होगा महंगा
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वैसे तो जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन कई लोग इसका उल्लंघन करते हैं. ऐसे में सरकार इससे जुड़े नियमों काे सख्त बनाने जा रही है. इसके तहत न सिर्फ लाइसेंस जब्त किया जाएगा, बल्कि गाड़ी का इश्योरेंस कराना भी महंगा पड़ेगा. तो सरकार किन नियमों को सख्त बनाने की कर रही है प्लानिंग जानें पूरी वजह.
अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरकार अब इससे जुड़े नियमों में सख्ती करने जा रही है. अब ई-चालान का जुर्माना समय पर नहीं भरने वालों पर भी गाज गिरेगी. नए नियमों के तहत, अगर तीन महीने में जुर्माना नहीं भरा तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. इतना ही नहीं, अगर आपने एक साल में तीन बार रेड लाइट तोड़ी या खतरनाक ड्राइविंग की, तो लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा. इसके अलावा सरकार कुछ और नियमों को भी सख्त बनाने पर विचार कर रही है.
जुर्माना नहीं भरा तो बीमा भी महंगा
सरकार अब जुर्माने को और सख्ती से वसूलने के लिए नया तरीका ला रही है. इसके तहत अगर पिछले साल किसी के दो चालान बाकी हैं, तो गाड़ी का बीमा कराते वक्त आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. ये प्लान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक निगरानी सिस्टम को सख्ती से लागू करने को कहा गया था.
नए नियम में क्या होगा खास?
- अब चालान का सिस्टम स्मार्ट होने जा रहा है. ऐसे में नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने के तीन दिन के अंदर आपको ई-चालान की सूचना मिल जाएगी.
- 30 दिन के अंदर वाहन चालक को जुर्माना भरना होगा या शिकायत दर्ज करानी होगी.
- 30 दिन में कोई एक्शन न लेने पर इसे वाहन चालक की गलती माना जाएगा.
- 90 दिन तक जुर्माना नहीं भरने पर व्यक्ति का लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा.
निगरानी से बचना नामुमकिन
केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 136A के तहत, अब स्पीड कैमरे, सीसीटीवी, स्पीड-गन, बॉडी-वॉर्न कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम जैसे हाईटेक तरीकों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा. इनका मकसद नियम तोड़ने वाले पर तुरंत कार्रवाई करना है. ऐसे में नए नियम के लागू होने से ट्रैफिक नियम तोड़ना आसान नहीं होगा.
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अभी कितने लोग भरते हैं चालान?
डेटा के मुताबिक अभी सिर्फ 40% लोग ही ई-चालान का जुर्माना भरते हैं, बाकी नियम तोड़कर निकल जाते हैं. दिल्ली में तो हालत सबसे खराब है, वहां सिर्फ 14% लोग जुर्माना भरते हैं, जबकि कर्नाटक में 21%, तमिलनाडु और यूपी में 27%, ओडिशा में 29% लोग ही जुर्माना भरते हैं.