गाड़ी की RC खो जाने पर कैसे बनवाएं डुप्लीकेट कॉपी, यहां जानें पूरी प्रक्रिया
आरसी जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है. आरसी गाड़ी पर आपका मालिकाना हक साबित करती है. लेकिन अगर ये खो जाए तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवानी पड़ती है.
Duplicate RC : सड़क पर वाहन चलाते समय आपके पास उससे जुड़े दस्तावेज होने चाहिए. खासतौर पर गाड़ी की आरसी क्योंकि इसी के जरिए पता चलेगा कि गाड़ी आपकी है. मगर यदि गलती से आपकी आरसी खो गई है या गिर गई है तो तुरंत इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लें, नहीं तो बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाने पर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है और नियमों के उल्लंघन पर चालान काट सकती है.
क्या होता है RC?
आरसी जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है. इसका वाहन मालिकों के पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है. आरसी गाड़ी पर आपका मालिकाना हक साबित करती है. लेकिन अगर ये खो गया है तो तुरंत आप डुप्लीकेट कॉपी बनवाने के लिए परिवहन विभाग में अप्लाई कर सकते हैं.
दर्ज कराना होगा एफआईआर
अगर आपकी गाड़ी की आरसी कहीं खो जाती है या गुम हो जाती है तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देनी होगी. साथ ही इसकी एफआईआर दर्ज करवानी होगी. यहां से आप एफआईआर की कॉपी लें ले, इसके बाद आप दूसरी आरसी के लए आवेदन कर सकेंगे. एफआईआर के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं.
डुप्लीकेट आरसी बनवाने की प्रक्रिया
गाड़ी के लिए डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां लॉगिन करें और डुप्लीकेट आरसी के आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपको फॉर्म 26 भरना होगा, जिसमें एफआईआर की कॉपी, गाड़ी का चेसिस नंबर और गाड़ी की पूरी जानकारी देनी होगी. सारी डिटेल्स भरने के बाद आगे बढ़ें तभी भुगतान का विकल्प आएगा. आपको डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए तय शुल्क का भुगतान करना होगा. पेमेंट के बाद आवेदन आसानी से जमा हो जाएगा.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होने जरूरी हैं. जिसमें गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, प्रूफ आफ ऐड्रेस, गाड़ी के सभी चालान क्लीयरेंस, पैन कार्ड की कॉपी, गाड़ी का के और इंजन और चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट, खुद का अटेस्टेड किया हुआ पहचान पत्र, और एफिडेविट जिसमें आरसी खोने की जानकारी दी गई होगी एवं एफआईआर की कॉपी आदि होनी चाहिए.