क्या आपकी गाड़ी का कटा है चालान! इस तारीख को लगेगी लोक अदालत, माफ करवा सकते हैं पेनल्टी

अगर आपके हजारों रुपये का ट्रैफिक चालान कटा हुआ है, चालान को माफ करवाने का बढ़िया मौका आ गया है. दरअसल, 8 मार्च को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कर रहा है. यह लोक अदालत दिल्ली के 7 न्यायालय परिसरों में होगी.

नेशनल लोक अदालत Image Credit: FREEPIK

DELHI Lok Adalat 2025: अगर आपका दिल्ली में कोई ट्रैफिक चालान लंबित है, तो बेहतर मौका आ गया है, क्योंकि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत ( National Lok Adalat) का आयोजन कर रहा है. इस लोक अदालत का मकसद कई सालों से अटके ट्रैफिक चालानों का तेजी से निपटारा करना है, वह भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के. यह लोक अदालत दिल्ली के 7 न्यायालय परिसरों में होगी.

दिल्ली की इन कोर्ट में लगेगी लोक अदालत

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ( Delhi State Legal Services Authority) दिल्ली यातायात पुलिस के साथ मिलकर लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. यह आयोजन दिल्ली के सात न्यायालय परिसरों में किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं, द्वारका न्यायालय परिसर, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, राउज एवेन्यू न्यायालय परिसर, साकेत न्यायालय परिसर, तीस हजारी न्यायालय परिसर और रोहिणी न्यायालय परिसर है.

कैसे कर सकते हैं अपने चालान का निपटारा?
लोगों की सुविधा के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. 8 मार्च को लोक अदालत लगने से पहले चालान/नोटिस को डाउनलोड करना होगा. इसके लिए आपको 3 मार्च सुबह 10 बजे से चालान/नोटिस को दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. ध्यान दें कि एक दिन में केवल 60,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकता हैं. साथ ही यह भी प्रावधान है कि 3 मार्च के बाद जिस भी दिन 1,80,000 चालान/नोटिस की सीमा पूरी हो जाएगी, लिंक बंद हो जाएगा. आपको कटे चालान को डाउनलोड करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

ये चालान हो जाएंगे माफ

लोक अदालत में आप केवल उन्हीं मामलों को निपटा सकते हैं, जो सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटे हैं. इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के साथ सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न लगाना और रेड लाइट जंप करना शामिल हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस वाहन पर चालान हुआ है, वह पहले से किसी दुर्घटना या आपराधिक मामले में शामिल नहीं होना चाहिए. अगर उस पर किसी भी तरह का केस चल रहा होगा, तो उसकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं हो सकती है.

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