1 अप्रैल से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, हो जाएंगी डिफॉल्टर घोषित

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नए नियम की घोषणा की है. 1 अप्रैल से शहर के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगा दिए जाएंगे. इसकी मदद से पुरानी गाड़ियों को काफी आसानी से पहचाना जा सकेगा और उसपर कार्यवाही की जा सकेगी.

नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल Image Credit: @Tv9

Petrol Diesel not allowed for these vehicles: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से लड़ने का एक नया तरीका निकाला है. इसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दी जाएगी. 1 अप्रैल से शहर भर के पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं. ये ANPR कैमरे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से निर्धारित गाड़ी की उम्र से अधिक वाले गाड़ियों की पहचान करने में मदद करेंगे. इससे पेट्रोल पंप ऐसी गाड़ियों को तेल देने से मना कर सकेंगे.

कितनी पुरानी गाड़ियों पर लागू होगा नियम?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से यह नियम दिल्ली में लागू हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य पुरानी गाड़ियों को दिल्ली भर में पेट्रोल और डीजल लेने से रोक कर सरकार के निर्देशों को बेहतर तरीके से पूरा करना है. अब सवाल है कितनी पुरानी गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा. NGT के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जाएगी.

कैसे काम करेगा ANPR?

पेट्रोल पंपों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कैमरे वाहनों की उम्र को स्कैन करेंगे. अगर उनकी उम्र NGT द्वारा तय की गई उम्र से ज्यादा हुई तब उन्हें तेल नहीं दी जाएगी. ये कैमरे रियल टाइम में नंबर प्लेट पढ़कर वाहनों की पहचान करेंगे. दिल्ली में तकरीबन 500 पेट्रोल पंप हैं जिनमें से 80 फीसदी पर पहले से ही ANPR लगा हुआ है. जब भी कोई ओवरएज वाहन तेल के लिए आता है तब सिस्टम उसे डिफॉल्टर घोषित कर देता है.

उल्लंघन करने पर क्या होगा?

इस पूरे प्रोसेस को Vahan पोर्टल से जोड़ा गया है जिससे वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाएगी. इससे इतर अगर कोई पुराना वाहन फिर से सड़क पर पाया जाता है तब उसे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा. सरकार ने अब तक 59 लाख पुराने वाहनों को डिरेजिस्टर कर दिया है लेकिन फिर भी कई गाड़ियां सड़क पर चल रहे हैं. अगर कोई वाहन इस नियम का उल्लंघन करता है तब गाड़ी के मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और यदि वह फिर से पकड़ा गया तब उसे स्क्रैप किया जाएगा.