Scrap Policy: नई कार खरीदना होगा सस्ता, मिलेगी 10-20% तक टैक्स छूट, दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ यानी स्क्रैप में बदलने का विकल्प चुनने वालों को 10 से 20 फीसदी तक टैक्स छूट देने की घोषणा की है. इस प्रोत्साहन योजना के जरिए राज्य सरकार तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर-वाहन कर में छूट देगी.
त्योहारी सीजन से पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत अब दिल्ली में नई कार खरीदना सस्ता पड़ेगा. दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ यानी स्क्रैप में बदलने का विकल्प चुनने वालों को 10 से 20 फीसदी तक टैक्स छूट देने की घोषणा की है. इस प्रोत्साहन योजना के जरिए राज्य सरकार तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर-वाहन कर में छूट देगी, जिससे लोग अपनी पुरानी गाडि़यों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप कराएंगे.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दिल्ली की सीएम आतिशी ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी पुरानी गाड़ी किसी रजिस्टर्ड सुविधा केंद्र पर देनी होगी, स्क्रैप में गाड़ी को बदलने के लिए उन्हें वहां से एक प्रमाणपत्र लेना होगा. इसके तहत वाहन मालिक तीन साल के भीतर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय उस प्रमाणपत्र को दिखाकर टैक्स में छूट पा सकेंगे.
किस वाहन पर कितनी मिलेगी छूट?
राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत नॉन-कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20 प्रतिशत, कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत और डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत तक की कर छूट मिलेगी. इस प्रोत्साहन नीति को लाने का मकसद शहर में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है.
इस राज्य में भी दी जा रही छूट
दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी में भी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट दिया जा रहा है. नियम के तहत 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ी स्क्रैप कराने पर टैक्स में 75% की छूट मिलेगी, जबकि 2008 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी.