सेकंड हैंड कार खरीदने का है प्लान तो डील से पहले तुरंत करें ये काम
सेकंड हैंड कार खरीदते वक्त दस्तावेजों को चेक करना बेहद जरूरी है. जिससे पता चल सके कि गाड़ी बेचने वाला ऑथराइज्ड व्यक्ति है और गाड़ी चोरी की नहीं है. इसी के जरिए आप गाड़ी की वास्तविक कंडीशन का पता लगा सकते हैं.
कम बजट में कार लेने वालों के लिए सेकंड हैंड कार एक बेहतर विकल्प है. इससे लोग कम पैसों में अपने या अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन कार खरीद पाते हैं. अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है तो जरा रुक जाइए. दरअसल सेकंड हैंड कार खरीदते वक्त दस्तावेजों को चेक करना बेहद जरूरी है. इसी के जरिए आप गाड़ी की वास्तविक कंडीशन का पता लगा सकते हैं. साथ ही गाड़ी खरीदते समय पुराने दस्तावेजों को अपने नाम कराना न भूलें.
तुरंत ट्रांसफर कराएं ये कागज
अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हैं तो तुरंत इसके पिछले मालिक से गाड़ी से जुड़े तमाम कागजात ले लें. साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी समेत कुछ अन्य दस्तावेजों को अपने नाम पर ट्रांसफर कराएं. सबसे पहले आरसी को अपने नाम कराएं. इसी के जरिए आप कानूनी तौर पर गाड़ी के मालिक बन पाएंगे. इसके लिए आपको परिवहन विभाग में संपर्क करना होगा. आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं.
इंश्योरेंस के कागज भी कराएं अपने नाम
एक्सीडेंट की स्थिति में मुआवजा पाने के लिए गाड़ी का इंश्योरेंस होता है. फर्स्टहैंड गाड़ी लेने पर शोरूम में ही इसकी सुविधा मिलती है. वहीं जो लोग सेकंड हैंड कार ले रहे हैं वे वाहन के पूर्व मालिक से इंश्योरेंस लेना न भूलें. साथ ही इसे जल्द से जल्द अपने नाम भी ट्रांसफर करा लें. ऐसा होने के बाद ही आप इंश्योरेंस क्लेम लेने के हकदार होंगे.
ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं जरूरी
सेकंड हैंड गाड़ी लेते समय कार की सर्विस बुक जरूर देखें इससे पता चलता है कि कार में क्या-क्या खराबी आई थी. अगर गाड़ी के पिछले मालिक ने लोन लेकर कार खरीदी है तो यह चेक कर लें कि लोन पूरा चुकाया गया है या नहीं. यह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो बैंक की ओर से ऑनर को दिया जाता है. उसके साथ ही आप रोड टैक्स की रसीद भी चेक करें क्योंकि पिछले मालिक के इसे नप भरने पर सारा जुर्माना आपसे वसूला जाएगा.