जानें GST Council बैठक के 10 बड़े फैसले और गेमिंग से 6,909 करोड़ की कमाई पर क्या बोंली सीतारमण

GST Council की 54वीं बैठक के एजेंडे में सबसे अहम मसला स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करना था. हालांकि, इस विषय पर कोई फैसला तो नहीं हुआ. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस मसले पर अगली बैठक में फैसला होगा. जानें बैठक में लिए गए 10 अहम फैसलों के बारे में.

वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम, 1961 में सुधार के लिए समीक्षा बैठक की Image Credit: PTI

GST Council की 54वीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की घोषणा के बाद, फिटमेंट समिति को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने में ही राजस्व में 412 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसकी वजह से सरकारी खजाने को 6,909 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैसीनो के राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में कौशल आधारित और मौका आधारित सभी तरह के ऑनलाइन गेम को 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखा गया. 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया गया. इसके अलावा इससे पहले कौशल आधारित गेम पर 18 प्रतिशत कर लगता था. यह जीतने पर मिलने वाली राशि पर लगने वाले कर के अतिरिक्त है. आयकर कानून के मुताबिक जीत की रकम पर 30 प्रतिशत कर अलग लगता है.

बैठक में हुए 10 अहम फैसले

1. चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर जीएसटी दर में कमी के लिए नया मंत्रिसमूह बनाने का फैसला लिया गया है. इसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे. फिलहाल, सीमित में शामिल सदस्यों की जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, सीतारमण ने बताया कि समिति अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इस रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

    2. कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है. इसका मकसद कैंसर जैसे गंभीर और जटिल रोग के उपचार की कुल लागत को और घटाना है.

    3. नमकीन-बिस्किट सस्ते होंगे

    जीएसटी परिषद ने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पैकेट में बिकने वाली नमकीन, बिस्किट जैसे स्नैक्स पर टैक्स में छूट दी है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि चुनिंदा स्नैक्स पर कर को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया है.

    4. विदेशी एयरलाइनों को राहत

    जीएसटी परिषद ने विदेशी एयरलाइन कंपनियों की तरफ से भारत में दी जा रही सेवाओं के आयात पर कर छूटा एलान किया है. फिलहाल, किसी भी एयरलाइन को भारत में सेवा आयात पर 18% जीएसटी देना पड़ता है. अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

    5. सरकारी विश्वविद्यालयों को जीएसटी से छूट

    केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों तहत स्थापित विश्वविद्यालय और शोध केंद्रों को अब शोध निधि पर जीएसटी भुगतान करने से छूट दी जाएगी. ये संस्थान सार्वजनिक और निजी स्रोतों से बिना जीएसटी दिए शोध निधि प्राप्त कर सकते हैं.

    6. उपकर पर जीओएम

    जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान बताया गया मार्च 2026 तक अनुमानित कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये है. ऋण भुगतानों का निपटारा करने के बाद करीब 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष बचेग. सीतारमण ने बताया कि कहा कि यदि उपकर को इस अवधि के बाद जमा किया जाना है, तो मार्च 2026 के बाद उपकर के उद्देश्य पर निर्णय लेने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसे अब क्षतिपूर्ति उपकर नहीं कहा जा सकता है.

    7. आईजीएसटी पर समिति

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) शेष से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर बैठक के दौरान गहन चर्चा की गई. जीएसटी पैनल ने राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो राज्यों को वितरित अतिरिक्त आईजीएसटी की वसूली पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईजीएसटी शेष की समस्या को हल करेगी.

    8. दर युक्तिकरण पर

    जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस पर 23 सितंबर को मंत्री समूह की बैठक के दौरान चर्चा होगी.

    9. वाणिज्यिक संपत्ति को किराए पर देने पर टैक्स

    जीएसटी परिषद ने राजस्व रिसाव को रोकने के लिए अपंजीकृत व्यक्ति की तरफ से पंजीकृत व्यक्ति या संस्था को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत टैक्स के दायरे में लाने का भी निर्णय लिया है.

    अन्य अहम फैसले

    जीएसटी परिषद ने बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) जीएसटी चालान शुरू करने का भी फैसला किया है. जीएसटी चालान प्रबंधन के लिए यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू होगी. इसके अलावा कार सीटों पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% किया गया है. इसके साथ ही साफ किया है कि रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट (आरएमपीयू) एयर कंडीशनिंग मशीनों को एचएसएन 8415 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जिस पर 28 % की जीएसटी दर लागू होगी.