BIS की Amazon और Flipkart के ऊपर सख्त कार्रवाई, छापेमारी के बाद गोदाम से भारी मात्रा में सामान जब्त
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने Amazon और Flipkart के गोदामों पर छापेमारी कर बिना BIS सर्टिफिकेशन वाले हजारों उत्पाद जब्त किए. BIS ने कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए और दोषियों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी. इसी तरह BIS ने गुरुग्राम में Instakart Services Pvt Ltd द्वारा संचालित Flipkart के गोदाम पर छापेमारी की.

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart सहित कई बड़ी कंपनियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है. उसने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली समेत कई शहरों में Amazon और Flipkart के गोदामों पर छापेमारी की है और भारी मात्रा में माल जब्त किया किया है. कहा जा रहा है कि BIS ये कार्रवाई 7 मार्च को की गई थी. उसने 7 मार्च 2025 को लखनऊ में Amazon के गोदाम पर छापेमारी की. इसमें BIS ने 215 खिलौने और 24 हैंड ब्लेंडर जब्त किए, क्योंकि इनके पास BIS का अनिवार्य सर्टिफिकेशन नहीं था.
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, BIS इससे पहले बीते फरवरी महीने में Amazon के ऊपर कार्रवाई की थी. तब उसने गुरुग्राम स्थित Amazon के गोदाम में छापेमारी की. इस दौरान उसने 58 एल्युमिनियम फॉयल, 34 मेटल वॉटर बॉटल, 25 खिलौने, 20 हैंड ब्लेंडर, 7 PVC केबल, 2 फूड मिक्सर और 1 स्पीकर जब्त किए थे, जो सभी बिना सर्टिफिकेशन के पाए गए.
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बिना सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट जब्त
इसी तरह BIS ने गुरुग्राम में Instakart Services Pvt Ltd द्वारा संचालित Flipkart के गोदाम पर छापेमारी की. इसमें BIS ने 534 स्टेनलेस स्टील (वैक्यूम इंसुलेटेड) बोतलें, 134 खिलौने और 41 स्पीकर जब्त किए. जब्त किए गए ये आइटम्स भी बिना सर्टिफिकेशन के पाए गए. BIS की जांच में Amazon और Flipkart पर मिले इन अनियमित उत्पादों का संबंध Techvision International Pvt Ltd से जुड़ा पाया गया.
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वहीं, सामान जब्त करने के बाद BIS ने दिल्ली में Techvision International की दो अलग-अलग फैक्ट्रियों पर छापेमारी की. इस दौरान करीब 7,000 इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, 4,000 इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर, 95 इलेक्ट्रिक रूम हीटर और 40 गैस स्टोव जब्त किए गए, जिनके पास अनिवार्य BIS प्रमाणन नहीं था. जब्त किए गएनॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्शन में Digismart, Activa, Inalsa, Cello Swift और Butterfly जैसी ब्रांड शामिल थे.
लगेगा 2 लाख से 10 गुना तक जुर्माना
जब्त किए गए सामानों के बाद, BIS ने जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. BIS अधिनियम, 2016 की धारा 17(1) और 17(3) के उल्लंघन के चलते M/s Techvision International Pvt Ltd के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. जबिक, अन्य जब्ती अभियानों के लिए भी अलग से मामले दर्ज किए जा रहे हैं. BIS अधिनियम, 2016 की धारा 17 के तहत, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो बेचे गए या बिक्री के लिए पेश किए गए सामान के मूल्य के 10 गुना तक बढ़ सकता है.
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