सहारा इंडिया में 5 लाख रुपये तक के क्लेम का मिल रहा मौका, अब तक इतने हजार करोड़ हुए वापस
Sahara India Refund: अमित शाह ने कहा कि आवेदनों पर पारदर्शी तरीके से उचित पहचान और उनकी पहचान और जमा के सर्टिफिकेट देखने के बाद ही प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है. सहकारिता मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2023 को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया था.
Sahara India Refund: केंद्र सरकार के CRCS-Sahara Refund पोर्टल के जरिए सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा वापस मिल रहा है. 28 जनवरी तक 11,61,077 जमाकर्ताओं को 2,025.75 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी संसद में दी है. लेकिन खास बात यह है कि लोग अब 5,00,000 रुपये तक के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी. CRCS-Sahara Refund पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन निवेशकों के 5,00,000 लाख रुपये तक सहारा इंडिया में फंसे हैं, वो उसे वापस पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं.
पांच लाख रुपये तक के क्लेम
CRCS-Sahara Refund पोर्टल के अनुसार, फिलहाल 5,00,000 रुपये तक के लिए क्लेम स्वीकार किए जा रहे हैं. 5,00,000 रुपये से अधिक की कुल राशि के क्लेम के लिए तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. CRCS-Sahara Refund एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार चार सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया के लिए डिजाइन किया गया है.
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CRCS-Sahara Refund पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए कौन पात्र हैं?
इन चार कोऑपरेटिव में जमा पैसा वापस मिल रहा है.
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता.
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ.
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल.
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद.
पैन कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी
अगर कोई 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए क्लेम कर रहा है, तो पैन कार्ड अनिवार्य है. इसके अलावा जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिसके बिना पोर्टल पर क्लेम नहीं किया जा सकता. जमाकर्ता को उन सभी सहारा सोसाइटियों में सभी जमाराशियों का डिटेल्स प्रदान करना होगा, जहां जमाकर्ता के पास बकाया राशि है.
CRCS-Sahara Refund के लिए आसानी से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आप अपने डिपॉजिट डिटेल्स को भरकर क्लेम को प्रोसेस कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता है और राशि 45 दिनों के भीतर आपके खाते में आ जाएगी.
डिस्बर्समेंट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की देखरेख में एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल की सहायता से की जा रही है.