पॉपकॉर्न पर लगेगा 3 तरह का GST, जानें कब मीठा तो कब हो जाएगा नमकीन!

जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन प्रकार के टैक्स (GST) लगाने का फैसला किया गया. जिसमें दरें अलग-अलग होंगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉपकॉर्न किस तरह से बेचा जा रहा है.

राजस्थान के जैसलमेर में आज, 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक चल रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है. बैठक अभी भी जारी है. इन्हीं अपडेट के बीच एक रोचक खबर सामने आ रही है. दरअसल, मीटिंग में पॉपकॉर्न को लेकर फैसला हुआ है कि उस पर तीन तरह का टैक्स (GST) लगेगा, जिसमें दरें अलग-अलग होती हैं, इसके बाद यह इस बात पर निर्भर करता है कि पॉपकॉर्न किस तरह से बेचा जा रहा है.

3 तरह का टैक्स

  1. नमक और मसाले वाला पॉपकॉर्न: अगर पॉपकॉर्न में नमक और मसाले मिलाए गए हैं और इसे पैक करके और लेबल लगाए बिना बेचा जा रहा है, तो इस पर 5% GST लगेगा. अगर वही पॉपकॉर्न पैक किया हुआ और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो उस पर 12% GST लगेगा.
  2. चीनी वाला पॉपकॉर्न (जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न): जब पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है, जैसे कि कैरेमल पॉपकॉर्न, तो यह चीनी की मिठाई (sugar confectionery) में गिना जाएगा, और इस पर 18% GST लगेगा.

मान लीजिए कि आप 100 रुपये का पॉपकॉर्न खरीदते हैं, और यह पॉपकॉर्न नमक और मसाले वाला है, या चीनी (जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न) मिला हुआ है. तो, पॉपकॉर्न पर GST की दर अलग-अलग होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि यह किस प्रकार का पॉपकॉर्न है और इसे कैसे बेचा जा रहा है .आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं.

नमक और मसाले वाला पॉपकॉर्न:

कैसे होगा हिसाब?

100 रुपये के पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा.

अगर वही पॉपकॉर्न पैक और लेबल करके बेचा जाता है, तो इस पर 12% GST लगेगा.

कैसे होगा हिसाब?

चीनी वाला पॉपकॉर्न (जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न):

कैसे होगा हिसाब?

100 रुपये के कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST लगेगा.