ICICI बैंक पर जीएसटी का नोटिस, देना होगा 100 करोड़ जुर्माना
ICICI बैंक पर महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने बड़ा जुर्माना लगाया है. बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने बैंक के ऊपर 100.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. महाराष्ट्र जीएसटी विभाग का आदेश केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत जारी किया गया है.
ICICI बैंक को जीएसटी को लेकर नोटिस मिला है. आईसीआईसीआई बैंक ने 4 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग से उसे लगभग 100.76 करोड़ रुपये का पेनाल्टी ऑर्डर मिला है. बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “3 जनवरी, 2025 को शाम 5:09 बजे, बैंक को महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग से एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें 50,38,09,792 रुपये की जीएसटी मांग और इतनी ही राशि ब्याज के रूप में मांगी गई है.” बैंक ने आगे कहा कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाएगा और इसे समय सीमा के भीतर चुनौती देगा.
बैंक ने फाइलिंग में बताया कि महाराष्ट्र जीएसटी विभाग का आदेश केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत जारी किया गया है. 4 दिसंबर की रात को महाराष्ट्र जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने आईसीआईसीआई बैंक के तीन कार्यालयों में छापेमारी की थी.
ICICI बैंक Q3 रिजल्ट
बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 25 जनवरी को होगी, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा.
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तीन ऑफिसों पर हो चुकी है तलाशी
महाराष्ट्र के जीएसटी अधिकारियों ने 4 दिसंबर को आईसीआईसीआई बैंक के तीन ऑफिसों की तलाशी ली थी. बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी. सितंबर तिमाही बैंक के लिए काफी अच्छी रही, जिसमें नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.5 प्रतिशत बढ़कर 11,746 करोड़ रुपये हो गया. नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 20,048 करोड़ रुपये हो गई.
ICICI बैंक शेयर
शुक्रवार, 3 जनवरी को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बीएसई पर 1.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,265.50 रुपये पर बंद हुए. शेयर 1,290.55 रुपये पर खुला और दिन के कारोबार में क्रमशः 1,290.55 रुपये का इंट्रा-डे हाई और 1,262.45 रुपये का इंट्रा-डे लो पर पहुंचा.