आखिरी तारीख से पहले दाखिल कर लें ITR, वरना होगा बड़ा पछतावा
31 दिसंबर 2024 को ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आप पहले ही फाइल कर चुके हैं तो ठीक अगर नहीं, तो अब देर करने की गुंजाइश नहीं है. 31 दिसंबर आखिरी मौका है, जब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देर से (Belated) या संशोधित (Revised) ITR फाइल कर सकते हैं.
आप अपना ITR समय से फाइल कर चुके हैं? अगर नहीं तो 31 दिसंबर 2024 आखिरी दिन है, जब वित्त वर्ष 2023-24 (असिस्मेंट ईयर 2024-25) के लिए देर से या संशोधित ITR दाखिल किया जा सकता है. हालांकि, कई श्रेणी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की अलग-अलग समय सीमा होती है, लेकिन देर से या बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न के लिए यही अंतिम तारीख होती है.
कई लोग इस बात से अनजान हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न दाखिल न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं. ये हम आपको बताते हैं. अगर 31 दिसंबर 2024 की तारीख चूक जाए तो जुर्माना भी देना होता है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत, देर से रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
यदि टैक्सेबल इनकम कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये का होगा. जिनकी आय 3 लाख रुपये से कम है, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
देर से रिटर्न दाखिल करना टैक्सपेयर के लिए रिफंड क्लेम करने और कुछ प्रकार के नुकसान की भरपाई का आखिरी मौका होता है. अगर देर से रिटर्न भी दाखिल नहीं किया गया, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए रिफंड और अन्य क्रेडिट खो जाएंगे.
रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा के बाद, केवल अपडेटेड रिटर्न ही दाखिल किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब टैक्सपेयर पर कोई टैक्स बकाया हो. यदि कोई नोटिस आयकर विभाग से आता है, तो टैक्सपेयर को बकाया टैक्स पर अधिक ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
बता दें कि, देर से रिटर्न केवल नई टैक्स प्रणाली के तहत ही दाखिल किया जा सकता है.
अगर रिवाइज्ड रिटर्न भी दाखिल नहीं किया गया तो?
रिवाइज्ड रिटर्न तब दाखिल किया जाता है जब मूल या देर से दाखिल रिटर्न में कोई गलती रह जाती है. यदि टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उस साल के लिए रिटर्न में कोई और बदलाव संभव नहीं होगा. इससे रिफंड या नुकसान के क्लेम का मौका भी छूट जाएगा.