NCLT ने Ambuja Cements को दिया नोटिस, जानें सांघी इंडस्ट्रीज से क्या है कनेक्शन?
National Company Law Tribunal (NCLT) ने अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है. अंबुजा सीमेंट को यह नोटिस असल में सांघी इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर आलोक सांघी की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है.

Adani Group की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस सांघी इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर आलोक सांघी की एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है. असल में अंबुजा सीमेंट ने 2023 में सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था.
NCLT के अपीलीय ट्रिब्युनल ने एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें आलोक सांघी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था. ट्रिब्युनल ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा. इसके साथ ही अंबुजा सीमेंट्स को दो सप्ताह का समय देते मामले की सुनवाई को 14 अप्रैल, 2025 के लिए लिस्ट किया है.
क्या है मामला?
आलोक सांघी ने 84 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी पर अंबुजा सीमेंट्स की तरफ से दायर आईबीसी (दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता) की धारा 95 के तहत एक आवेदन में 25 फरवरी, 2025 को एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अर्जी दायर की है. एनसीएलटी ने इस मामले में एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त कर दिया है.
सांघी ने क्या दलील दी?
सांघी ने अपनी अपील में कहा कि अंबुजा सीमेंट्स के आवेदन में तीन अगस्त, 2023 के शेयर खरीद समझौते में उनकी तरफ से दी गई पर्सनल गारंटी का उल्लेख नहीं है. उसमें केवल वारंटी और क्षतिपूर्ति की बात कही गई है.
क्या है आईबीसी की धारा 95?
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 95 के तहत कर्जदाताओं को उनसे कर्ज लेने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का अधिकार मिलता है. इसमें व्यक्तिगत गारंटर और साझेदारी फर्म शामिल हैं.
अंबुजा सीमेंट ने क्या कहा?
अंबुजा सीमेंट्स के वकील का कहना है कि एनसीएलटी ने शेयर खरीद समझौते के विभिन्न उपबंधों पर गौर नहीं किया है. शेयर खरीद समझौते की वास्तविक प्रकृति से पता चलता है कि व्यक्तिगत गारंटी आलोक सांघी ने दी थी. इसके अलावा, एनसीएलटी ने पहले ही समाधान पेशेवर को रिपोर्ट पेश करने और ऋण, चूक, क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया है. ऐसे में इस स्तर पर सांघी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है.
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