Nestle को कस्टम से मिला 69.45 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस, जानें क्या है मामला?

मल्टीनेशनल FMCG कंपनी नेस्ले की भारतीय इकाई Nestle India को कस्टम की तरफ से 69.45 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस में मिला है. कंपनी ने बुधवार को सेबी के नियमों के तहत एक रेगुलेटरी फाइलिंग में खुद ही इस मामले का खुलासा किया है.

आज नेस्ले के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है. Image Credit: GettyImages

FMCG दिग्गज Nestle India को कस्टम विभाग की तरफ से 69.45 लाख रुपये का जुर्माने नोटिस मिला है. सेबी के LODR नियमों के तहत नेस्ले ने इस मामले की जानकरी BSE-NSE को दी रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है. कंपनी ने बताया कि उन्हें मुंबई के अपीलीय कस्टम कमिश्नर की तरफ से 69.45 लाख रुपये के जुर्माने नोटिस मिला है. वहीं, इस मामले के सामने आने से पहले बुधवार को कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई. NSE पर नेस्ले का शेयर 0.65 % की गिरावट के साथ 2,240.10 रुपये के भाव पर बंद हुआ.

क्यों लगा जुर्माना?

नेस्ले ने बताया कि यह जुर्माना असल में कस्टम ड्यूटी विवाद से जुड़ा हुआ है. असल में शुरुआत में कंपनी पर सीमा शुल्क के मामले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जुर्माना लगाया गया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने अपील की थी. फिलहाल, अपीलीय कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लगाए गए जुर्माने के फैसले को बरकरार रखा है. इस तरह कंपनी को यह जुर्माना देने के लिए कहा गया है.

आदेश को चुनौती देने की तैयारी

नेस्ले इंडिया ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (4) और धारा 28एए के तहत पारित आदेश 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुआ है. नेस्ले इंडिया इस आदेश को चुनौती देने के लिए विकल्प तलाश रही है. इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि जुर्माने की रकम से उसकी वित्तीय सेहत या परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

सेबी ने भी थमाया नोटिस

इससे पहले इस महीने भारतीय इक्विटी बाजार के नियामक सेबी ने भी नेस्ले इंडिया को एक चेतावनी पत्र जारी किया था. सेबी ने यह कार्रवाई कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में की थी. इस मामले की जानकारी देते हुए नेस्ले इंडिया ने 7 मार्च को कहा था कि कंपनी को सेबी के उप महाप्रबंधक से सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन के संबंध में एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र प्राप्त हुआ है. हालांकि, नेस्ले इंडिया की तरफ से उल्लंघन में शामिल व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है.

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