OLD VS New tax Regime: कहां बचेगा HRA से टैक्‍स, शादीशुदा लोग ऐसे ले सकते हैं डबल फायदा

एक फरवरी को पेश हुए बजट 2025 में 12 लाख तक की इनकम टैक्‍स फ्री करने की घोषणा की गई. ऐसे में अगर आपके मन में सवाल है कि ओल्‍ड या न्‍यू कौन-सी टैक्‍स रिजीम चुनें और एचआरए का फायदा किसमें मिलेगा, यही सब कैलकुलेशन आपको बताएंगे.

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How to save Tax: एक फरवरी को पेश हुए बजट 2025 में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्‍सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी. उन्‍होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्‍स फ्री रखे जाने का ऐलान किया था. इससे माना जा रहा है कि सरकार धीरे-धीरे पुराने टैक्‍स रिजीम को अलविदा कह देगी और नए टैक्‍स रिजीम को बढ़ावा दे रही है. हालांकि आईटी कंपनी में जॉब करने वाली निशा और उनके पति अतुल अभी भी कंफ्यूज्‍ड हैं कि उनके लिए पुरानी टैक्‍स व्यवस्‍था बेहतर है या नई व्‍यवस्‍था. उन्‍हें समझ नहीं आ रहा कि कहां ज्‍यादा टैक्‍स बचेगा. खासतौर पर जब बात घर का किराया यानी HRA की हो. उनके मुताबिक HRA से टैक्‍स बचाने में ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम ज्‍यादा फायदेमंद रहती है, लेकिन नई टैक्‍स रिजीम में लिमिट बढ़ाए जाने से गणित बदल गई है. ऐसे में अगर आप भी निशा और अतुल की तरह दुविधा में हैं कि HRA, टैक्‍स बचाने में कैसे अहम रोल निभा सकता है, और उन्‍हें किस रिजीम को चुनने पर ज्‍यादा फायदा होगा तो आज हम आपको इसी के बारे में विस्‍तार से बताएंगे.

किराये का टैक्स बचत में बड़ा रोल

पुराने टैक्स regime में कई डिडक्शंस का लाभ मिलता है, जिसकी वजह से इसे फायदे का सौदा माना जाता था, मगर अब इसका लाभ लेने के लिए मिनिमम डिडक्‍शन को डबल करने की जरूरत होगी. मान लीजिए अगर कोई 24 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो ऐसे टैक्‍सपेयर्स को पुराने टैक्स regime में बेहतर फायदा उठाने के लिए कम से कम ₹8 लाख के डिडक्शन और एक्सेम्प्शन की जरूरत होगी. अगर उनकी दूसरी डिडक्शंस जैसे – 80C, मेडिकल इंश्योरेंस और NPS भी जोड़ ली जाए तो वो महज ₹2.75 लाख तक ही टैक्स बचा सकते हैं. बाकी के 5.25 लाख रुपये की बचत के लिए उन्‍हें HRA का सहारा लेना पड़ेगा. हालांकि इसके लिए घर का किराया काफी ज्‍यादा होना चाहिए. तभी आपको पुराने टैक्‍स रिजीम में फायदा मिल पाएगा.

HRA से कपल कैसे बचा सकते हैं टैक्‍स?

जिन लोगों की सैलरी ज्‍यादा है और खासतौर पर जिन परिवारों में पति-पत्‍नी दोनों कमाते हैं, ऐसे कपल अक्‍सर खर्च का बोझ कम करने के लिए किराया बांट लेते हैं. ऐसे लोग HRA के जरिए टैक्‍स बचा सकते हैं. अगर उदाहरण से समझे तों मान लीजिए निशा और अतुल एक शादीशुदा कपल हैं, जो मुंबई में ₹60,000 महीने का किराया (₹7.2 लाख सालाना) भरते हैं. निशा की सालाना कमाई ₹35 लाख है, जबकि राहुल की ₹30 लाख है, इसमें व‍ेरिएबल पे, ईपीएफ और ग्रेच्‍युटी शामिल नहीं है. अगर ये दोनों किराया बराबरी से बांटते हैं और दोनों ही HRA का दावा करते हैं, तो हर एक को (स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन और 80C से परे) 3.6 लाख रुपये से अधिक की कटौती का दावा करना होगा, इसी से वे बराबर का फायदा ले सकेंगे. मान लीजिए अगर उनकी बेसिक सैलरी, ग्रॉस इनकम की 40 फीसदी है और HRA बेसिक इनकम की 50 फीसदी है तो निशा HRA में 2.2 लाख और अतुल 2.4 लाख तक की छूट के हकदार होंगे.

निशा कितना बचा पाएंगी टैक्‍स

मान लीलिए निशा की कंपनी अगर उसे ₹15,000 प्रति महीने (1.8 लाख) कार लीज़ पर देती है और ₹15,000 महीने तक (1.8 लाख) की फ्यूल रिम्बर्समेंट देती है. तो ये अतिरिक्त छूट कुल मिलाकर 3.6 लाख रुपये हो जाती हैं. ऐसे में अगर HRA और अतिरिक्‍त छूट को जोड़ें तो निशा को कुल ₹5.8 लाख का डिडक्शन मिल सकता है.

निशा के ओल्‍ड रिजीम चुनने का समझें गणित

Old RegimeGross SalaryHRA claimed80C + Standard deduction (₹50,000)LTAMeal CardCar LeaseFuel ReimbursementNPSTotal ExemptionsTax Paid
₹35 lakh₹2 lakh₹2 lakh₹74,000₹24,000₹1.8 lakh (₹15,000/month)₹1.8 lakh (₹15,000/month)₹50,000₹9.24 lakh₹6.08 lakh

अतुल की कैसी है स्थिति?

अतुल, जो कि रिमोटली काम करता है और उसे कार लीज़ का लाभ नहीं मिलता, अगर वह NPS में ₹50,000 निवेश करता है और दूसरी फ्लेक्सी-बेनिफिट्स का फायदा उठाता है, तो भी उसे पर्याप्त डिडक्शंस नहीं मिलेंगे. इसके कारण, राहुल के लिए नया टैक्स regime ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

क्या करना बेहतर?

अगर अतुल नया टैक्स regime अपनाते हैं और निशा पुराने टैक्स regime में रहती हैं, तो निशा को पूरे किराए का HRA क्लेम करना चाहिए ताकि वह अपनी टैक्स सेविंग को अधिकतम कर सके. इस तरीके से वह ₹1.02 लाख का अतिरिक्त टैक्स बचा सकती हैं. निशा और अतुल दोनों पर समान HRA गणना को देखें तो निशा HRA छूट के रूप में ₹5.8 लाख का दावा कर सकती है, जो कि किराया बांटने पर उन्‍हें मिलने वाले ₹2.2 लाख से दोगुने से भी अधिक है. वहीं कार लीज़ लाभ, फ्यूल रिंबर्समेंट, 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन जैसे टैक्‍स फ्री कंपोनेंट्स को जोड़ने पर, उनकी कुल 11.4 लाख रुपये की इनकम टैक्‍स फ्री हो जाती है. टैक्‍स में और अधिक बचत करने के लिए, कपल अपने घरेलू यात्रा के लिए एलटीए के रूप में और अधिक कटौती और कार्य-संबंधी सभी फ्लेक्सी-पे सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.

दोनों टैक्‍स रिजीम में कौन-सा चुनें

  • जो पति या पत्नी बड़े खर्च जैसे- होम लोन या एजुकेशन लोन पर ब्याज का डिडक्शन ले रहे हैं, उन्हें पूरा HRA क्लेम करना चाहिए.
  • पति-पत्नी अपनी आय को जोड़कर और सही तरीके से निवेशों को रणनीतिक रूप से align करके टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं.
  • पति-पत्‍नी को अलग-अलग टैक्स regimes में अपने फायदे के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं.