GST चोरी के मामले में OYO को राहत, राजस्थान HC ने जांच तेज करने का दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने OYO को बड़ी राहत देते हुए Samskara Resort द्वारा दायर GST से जुड़े फर्जी बुकिंग केस में दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा दी है. 2.66 करोड़ रुपये के GST नोटिस के जवाब में OYO ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि रिसॉर्ट जरूरी दस्तावेज पेश करने में विफल रहा.

ओयो Image Credit: tv9 bharatvarsh

OYO GST Case: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बड़ी कंपनी OYO को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने जयपुर स्थित संस्कारा रिसॉर्ट द्वारा दायर फर्जी बुकिंग मामले में कंपनी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया है. OYO ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. मामला तब प्रकाश में आया जब संस्कारा रिसॉर्ट को 2.66 करोड़ रुपये का GST नोटिस जारी किया गया, जिसमें आरोप था कि OYO ने फर्जी बुकिंग दिखाकर अपनी आय को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया.

रिसॉर्ट की शिकायत पर OYO के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात, साजिश और जालसाजी के आरोपों के तहत FIR दर्ज की गई थी. हालांकि, OYO की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ताओं ने बताया कि रिसॉर्ट ने चेक-आउट रिकॉर्ड, ब्लॉक्ड रूम डेटा और ऑपरेशनल एग्रीमेंट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए.

कोर्ट ने संस्कारा रिसॉर्ट के दावों को “गुमराह करने वाला” बताया

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर अदालत ने टिप्पणी की कि OYO के खिलाफ लगाए गए आरोप “गुमराह करने वाले और तथ्यात्मक रूप से गलत” प्रतीत होते हैं. न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि रिसॉर्ट द्वारा चेक-आउट रिकॉर्ड्स, ब्लॉक्ड रूम डेटा और ऑपरेशनल एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जो इस मामले में अत्यंत आवश्यक थे. OYO का दावा है कि रिसॉर्ट का मालिक GST संबंधित अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने के प्रयास में है.

पुलिस को दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर ने सुनवाई के दौरान कहा कि संस्कारा रिसॉर्ट ने बुकिंग सेल रजिस्टर, एग्रीमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिससे उसकी ओर से लापरवाही स्पष्ट होती है. अदालत ने मदन जैन को नोटिस जारी करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे. अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.

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OYO का वित्तीय प्रदर्शन

OYO के संस्थापक रितेश अग्रवाल के अनुसार, FY25 की अंतिम तिमाही में कंपनी ने 2,100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो सालाना 60 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है.