PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की बेल्जियम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, भारत लाने की तैयारी तेज

PNB घोटाले के मुख्‍य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जिमय कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. उस पर 13,500 करोड़ के कर्ज घोटाले का आरोप है. याचिका खारिज होने के अलावा भारत सरकार बेल्जियम गवर्नमेंट से मेहुल चोकसी के प्रत्‍यर्पण की बात कर रही है.

मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज Image Credit: money9

PNB loan fraud case: पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB घोटाले के मुख्‍य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ये फैसला तीन जजों की बेंच ने ऋण धोखाधड़ी मामले में सुनाया है. चोकसी पर 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. चोकसी को पिछले हफ्ते भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था.

प्रत्‍यर्पण की तैयारी तेज

बेल्जियम में मेहुल चोकसी पर नकेस कसने के अलावा भारतीय सरकार आराेपी को जल्‍द से जल्‍द भारत लाने पर भी काम कर रही है. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियन सरकार से बातचीत की जा रही है, जिससे उसके खिलाफ भारत में भी मुकदमा चलाया जा सके. बता दें इससे पहले चोकसी के भारतीय वकील विजय अग्रवाल जमानत सुनवाई से पहले एंटवर्प में देखे गए थे और उन्होंने जेल में चोकसी से मुलाकात भी की थी.

चोकसी के वकील ने ये दी दलील

गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि कानूनी टीम फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है, जिसमें चोकसी की खराब सेहत और उनके कैंसर उपचार को रिहाई के लिए मुख्य आधार बताया गया. अग्रवाल ने एक एजेंसी को बताया कि वे उनके क्‍लाइंट के लिए अपील दायर करेंगे. इतना ही नहीं उनका कहना है कि भारत में उनका इलाज नहीं हो सकता, साथ ही यहां मामले को राजनीतिक ढ़ंग से पेश किया जा रहा है. उनका कहना है कि चोकसी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे थे और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में भाग लेने की इच्छा जताई थी. कानूनी टीम ने प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रियात्मक शर्तों का भी जिक्र किया, जिसमें 2018 से गैर-जमानती वारंट जारी होना शामिल था.