10 रुपये के सिक्के नहीं लेने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, RBI ने जारी किया टोल फ्री नंबर

10 Coins Confusion: अब तक 10 रुपये के 14 अलग-अलग डिजाइन पेश किए गए हैं. जनता की सहायता के लिए, RBI ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (14440) शुरू की है. 10 रुपये के सिक्कों को अस्वीकार करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

10 रुपये के सिक्के पर RBI की गाइडलाइंस. Image Credit: Getty image

10 Coins Confusion: भारत भर में 10 रुपये के सिक्कों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कई दुकानदार और व्यापारी अलग-अलग गलतफहमियों के कारण उन्हें स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकार और RBI द्वारा जारी किए गए सभी 10 रुपये के सिक्के वैध कानूनी मुद्रा बने रहेंगे और उन्हें लेन-देन के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए. मतलब दुकानदार या व्यापारी 10 रुपये के सिक्के को स्वीकार कर सकते हैं. 10 रुपये के सिक्के के कई डिजाइन पेश किए गए हैं.

10 रुपये के 14 प्रकार के सिक्के

अब तक 10 रुपये के 14 अलग-अलग डिजाइन पेश किए गए हैं, जिससे व्यापक रूप से गलत सूचना फैल रही है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि केवल रुपये के चिह्न वाले सिक्के ही असली हैं, जबकि अन्य का दावा है कि 10 लकीर वाले सिक्के वैध हैं और 15 लकीर वाले सिक्के नकली हैं.

सिक्कों के बीच वैधता को लेकर अंतर नहीं

इन भ्रम को दूर करते हुए RBI ने फिर से साफ किया कि भारत सरकार द्वारा ढाले गए सभी 10 रुपये के सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं और वैधता के मामले में उनके बीच कोई अंतर नहीं है. जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए, RBI ने कई स्पष्टीकरण जारी किए हैं और अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया है. RBI के अधिकारियों ने जनता से 10 रुपये के सभी प्रकार के सिक्कों को स्वीकार करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि उन्हें अस्वीकार करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं.

टोल-फ्री हेल्पलाइन

जनता की सहायता के लिए, RBI ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (14440) शुरू की है, जहां व्यक्ति 10 रुपये के सिक्कों से संबंधित डिटेल्स को वेरिफाई सकते हैं. 14440 डायल करने पर, कॉल करने वालों को 10 रुपये के सिक्कों की प्रामाणिकता और प्रचलन की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाला एक ऑटोमैटिक संदेश प्राप्त होगा.

कानूनी कार्रवाई

RBI ने सख्ती से कहा है कि कानूनी रूप से जारी 10 रुपये के सिक्कों को अस्वीकार करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है. सभी व्यापारियों, व्यवसायों और व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के 10 रुपये के सिक्के स्वीकार करें. 10 रुपये के सिक्कों से जुड़े लेन-देन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने वाले लोग अधिकारियों को समस्या की सूचना दे सकते हैं या स्पष्टीकरण के लिए RBI हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

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