RBI का बड़ा फैसला! फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट पेनल्टी खत्म करने का प्रस्ताव, जानें क्या है इसके मायने
अगर आप अपना लोन समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. RBI ने लोन प्रीपेमेंट पेनल्टी के मामले में नया फैसला लेने का विचार कर रही है. इस फैसले से लाखों उधारकर्ताओं को राहत मिल सकती है। जानिए पूरा मामला यहां.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रिटेल और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) उधारकर्ताओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार, 21 फरवरी को जारी मसौदा दिशानिर्देशों में फ्लोटिंग रेट लोन पर लगने वाले फोरक्लोजर चार्ज और प्रीपेमेंट पेनल्टी को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है. अगर यह नियम लागू हो जाता है तो लाखों उधारकर्ताओं को समय से पहले कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी. यह कदम खासकर से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को सस्ते विकल्पों से बदलना चाहते हैं.
वर्तमान में खुदरा उधारकर्ताओं के लिए पर्सनल लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज 4-5 फीसदी तक होता है. RBI के नए मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, फ्लोटिंग रेट लोन लेने वाले उधारकर्ताओं को समय से पहले लोन चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.
बिजनेस लोन पर भी राहत
RBI ने स्पष्ट किया कि टियर 1 और टियर 2 शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks) और बेस-लेयर NBFCs को छोड़कर, अन्य वित्तीय संस्थाएं MSME और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से बिजनेस उद्देश्यों के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं वसूलेंगी. हालांकि, MSME उधारकर्ताओं के लिए यह छूट 7.50 करोड़ रुपये तक के लोन पर ही लागू होगी.
लॉक-इन पीरियड की शर्तें भी खत्म
नए नियमों के तहत ऋणदाताओं को लोन समय से पहले चुकाने की अनुमति देनी होगी बिना किसी न्यूनतम लॉक-इन पीरियड की शर्त के. साथ ही, यदि उधारदाता (Lender) की ओर से लोन चुकाने की मांग की जाती है तो इस स्थिति में भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.
RBI का यह कदम खुदरा और MSME उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय राहत लेकर आएगा. इससे ब्याज दरों में गिरावट के दौरान ऋण धारकों को अपने मौजूदा लोन की अदायगी करने और सस्ते विकल्पों को अपनाने में सुविधा होगी. हालांकि, यह मसौदा निर्देश फिलहाल सुझावों और टिप्पणियों के लिए जारी किया गया है और अंतिम स्वीकृति के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.