Suzlon कर रही SEBI के नियमों का उल्लंघन, BSE-NSE ने जारी किया नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला
Multibaggers की जमात में शामिल Suzlon Energy का शेयर मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. पिछले एक सप्ताह में इसका भाव करीब 5% गिर चुका है. इस बीच कंपनी की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. इसे लेकर बाजार नियामक सेबी के नियमों के तहत एक्सचेंजों ने कंपनी को नोटिस जारी किया है.
Suzlon Energy के खिलाफ बाजार नियामक SEBI के डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है. स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE ने मंगलवार को कंपनी के खिलाफ जारी नोटिस में कहा कि सुजलॉन एनर्जी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से तय लिस्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन नहीं किया है. इसके साथ ही एक सूचीबद्ध कंपनी के तौर पर डिस्क्लोजर संबंधी नियमों का पालन भी नहीं किया गया है. सेबी ने इस संबंध में कंपनी को परामर्श और चेतावनी नोटिस जारी किया है. वहीं, एक रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया गया है कि ये नियामकीय चेतावनी नोटिस असल में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक मार्क डेसेडेलर के इस्तीफे से जुड़ा है. कंपनी ने समय रहते इस मामले का खुलासा नहीं किया था. जबकि, नियमों के मुताबिक कंपनी को इस्तीफा दिए जाने से दो दिन पहले ही इसकी जानकारी डिस्क्लोजर नियमों के तहत दोनों स्टॉक एक्सचेंज को देनी चाहिए थी. सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड में शामिल स्वतंत्र निदेशक मार्क डेसेडेलर ने 8 जून, 2024 को इस्तीफा दे दिया था. लेकिन, कंपनी की तरफ से तय समय सीमा में निदेशक के त्यागपत्र की जानकारी बीएसई और एनएसई को नहीं दी गई.
नोटिस में कहा है कि स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के लिए प्रकटीकरण में भौतिक कारण की कोई पुष्टि नहीं की गई थी, हालांकि, कंपनी ने बाद में अपने डिस्क्लोजर में इसकी पुष्टि की थी. बीएसई और एनएसई ने अपने चेतावनी पत्रों में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि डेसेडेलर के त्यागपत्र के डिस्क्लोजर में देरी कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन में खामियों की ओर इशारा करती है. वहीं, एक्सचेंजों की तरफ से इस मामले में जारी चेतावनी में कहा गया है कि सूचीबद्ध संस्थाओं को निदेशकों के इस्तीफा देने, नए निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड समितियों से जुड़े मामलों की जानकारी का खुलास सेबी के नियमों के तहत तय समय में करना होता है. लेकिन, सुजलॉन ने यह नहीं किया. इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने डेसेडेलर के इस्तीफे के अगले दिन एक एनालिसिस कॉल आयोजित किया गया, इसके बारे में भी तुरंत एक्सचेंजों को सूचित करना चाहिए था, लेकिन कंपनी इसमें भी विफल रही.
क्या कहते हैं सेबी के नियम
सेबी ने अनिवार्य किया है कि कंपनियों को बोर्ड, निदेशक और कंपनी से जुड़े अहम बदलावों के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम दो दिन पहले बताना होगा. सेबी की एडवाइजरी के तहत एनएसई और बीएसई ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं और सेबी के नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए सुजलॉन को चेतावनी दी है. सुजलॉन को अधिक सावधानी बरतने और भविष्य में सेबी के नियमों के तहत डिस्क्लोजर संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. एक्सचेंजों ने चेतावनी दी है कि कंपनी अगर फिर से इस तरह की कोई भी चूक करती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सुजलॉन ने कहा कि कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है.