स्विग्गी को बड़ा झटका, 7.59 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Swiggy को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 7.59 करोड़ रुपये का प्रोफेशनल टैक्स नोटिस मिला है. आरोप है कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्मचारियों के वेतन से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती के नियमों का पालन नहीं किया. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी.
Swiggy: ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी Swiggy को बड़ा झटका लगा है. कंपनी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. Swiggy को प्रोफेशनल टैक्स कटौती के नियमों के उल्लंघन के मामले में 7.59 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ा है. कंपनी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी.
क्या है मामला
महाराष्ट्र के पुणे स्थित प्रोफेशनल टैक्स अधिकारी के कार्यालय ने Swiggy पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्मचारियों के वेतन से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती के नियमों का पालन नहीं किया. यह टैक्स Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employment Act, 1975 के तहत लागू होता है.
कंपनी का पक्ष
Swiggy ने अपने बयान में कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी, क्योंकि कंपनी का मानना है कि उसके पास इस मामले में मजबूत कानूनी तर्क हैं. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नोटिस का उसके वित्तीय प्रदर्शन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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शुक्रवार को कैसा रहा शेयर का हाल
सोमवार को जब मार्केट खुलेगा, तो इस खबर का असर कंपनी के शेयर पर देखने को मिल सकता है. शुक्रवार को Swiggy के शेयर में 2.32 फीसदी की गिरावट आई थी और यह 337.20 रुपये पर बंद हुआ था. Swiggy का शेयर बाजार में डेब्यू नवंबर 2024 में हुआ था.
लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर में अब तक 21.55 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, जबकि इस वर्ष (2025) में अब तक 37.80 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. BSE के आंकड़ों के अनुसार, Swiggy के शेयर ने 23 दिसंबर 2024 को 617 रुपये का ऑल-टाइम हाई छुआ था, जबकि 27 मार्च 2025 को इसका सर्वकालिक लो 312.80 रुपये रहा.
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