Trump 2.0: अब अमेरिका में पैदा होने वाले विदेशी बच्चों को नहीं मिलेगी नागरिकता, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
Birthright US Citizenship: चार साल बाद व्हाइट हाउस में वापस लौटे 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कई कार्यकारी आदेशों के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग दो-तिहाई अप्रवासी हैं, जबकि 34 फीसदी अमेरिका में जन्मे हैं.
Birthright US Citizenship: चार साल बाद व्हाइट हाउस में वापस लौटे 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कई कार्यकारी आदेशों के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की. इन आदेशों में प्रमुख है जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करना. इस आदेश से ट्रंप ने अमेरिका में गैर-नागरिक माता-पिता से पैदा हुए बच्चों की नागरिकता को समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है. अब तक बच्चों को नागरिकता ऑटोमैटिक रूप से मिल जाती थी.
ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उसके माता-पिता में से कम से कम एक को अमेरिकी नागरिक, कानूनी स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) या अमेरिकी सेना का सदस्य होना चाहिए.
भारतीयों पर क्या असर होगा?
भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ती अप्रवासी आबादी में से एक है. इस बदलाव से उसपर अधिक प्रभाव पड़ेगा. 2024 तक भारतीय अमेरिकियों की संख्या 5.4 मिलियन (55 लाख) से अधिक है, जो अमेरिकी आबादी का 1.47 फीसदी है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग दो-तिहाई अप्रवासी हैं, जबकि 34 फीसदी अमेरिका में जन्मे हैं. अगर ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुसार पॉलिसी में बदलाव होता है, तो टेंपररी वर्किंग वीजा (जैसे H-1B वीजा) पर रहने वाले या ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को अब ऑटोमैटिक रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी. इसका असर हर साल अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों के सैकड़ों हजारों बच्चों पर पड़ेगा.
नागरिकता के इंतजार में खड़े भारतीय पर असर
- अमेरिका में भारतीय माता-पिता से जन्मे बच्चे अब ऑटोमैटिक रूप से नागरिकता प्राप्त नहीं करेंगे.
- भारतीय अप्रवासी, जो पहले से ही लंबे समय से ग्रीन कार्ड के लिए कतार में हैं. अगर उनके बच्चे जन्म के समय नागरिकता के हकदार नहीं हैं, तो उन्हें और भी देरी का सामना करना पड़ेगा.
- अमेरिका में जन्मे बच्चे अब 21 वर्ष की आयु के बाद अपने माता-पिता को अमेरिका लाने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, अगर उन्हें जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं मिलती है. इससे संभावित पारिवारिक अलगाव और उनके लिए और अधिक कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं.
भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें
नॉन इमिग्रेंट वीजा पर भारतीय छात्रों के जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके परिवारों के लिए अनिश्चितता और बढ़ जाएगी. भारतीय छात्र अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूहों में से एक हैं.
बर्थ टूरिज्म
ट्रंप की पॉलिसी का उद्देश्य ‘बर्थ टूरिज्म’ को कम करना है. इस शब्द का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा विशेष रूप से जन्म देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने की प्रथा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ताकि उनके बच्चे अमेरिकी नागरिकता का दावा कर सकें.
कार्यकारी आदेश के तहत किसकी बनी रहेगी अमेरिकी नागरिकता
- आदेश के लागू होने की तारीख से पहले पैदा हुए बच्चे अपनी अमेरिकी नागरिकता बनाए रखेंगे क्योंकि यह आदेश रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है.
- अगर माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी है, तो भी बच्चे को जन्म के समय अमेरिकी नागरिक माना जाएगा.
- ग्रीन कार्ड धारकों या वैलिड स्थायी निवासियों के बच्चों को भी इस आदेश के तहत जन्म के समय अमेरिकी नागरिक माना जाएगा.