विदेशों में नौकरी के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा, सरकार ने किया अलर्ट, जानें कहां करें शिकायत

विदेशों में काम की तलाश कर रहे युवाओं को धोखेबाज नौकरी के नाम पर फंसा रहे हैं. वे युवाओं को वहां बुलाकर उनके जरूरी दस्तावेज जब्त कर लेते हैं और फिर परिवार से पैसे ऑनलाइन वसूल करते हैं.

इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

पिछले कुछ समय में भारत और विदेशों में नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा देने के कई मामले सामने आए हैं. विदेशों में काम की तलाश कर रहे युवाओं को धोखेबाज नौकरी देने के नाम पर वहां बुलाकर उनके जरूरी दस्तावेज जब्त कर लेते हैं और फिर उनके परिवार से ऑनलाइन तरीके से पैसे मांगते हैं. देश में कई बार ऐसा होता है कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट लोगों से पैसे लेकर उन्हें गलत तरीके से विदेश भेज देते हैं, जहां उन्हें नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन वे मुसीबतों में फंस जाते हैं.

यह समस्या देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. गृह मंत्रालय ने इस बारे में लोगों को सतर्क किया है और बताया कि दक्षिण-पूर्वी देशों में नौकरी की तलाश में जाने वाले लोग साइबर स्लेवरी के जाल में फंस रहे हैं. इस मामले में मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

धोखाधड़ी का तरीका क्या है?

यह धोखाधड़ी किसी भी उद्योग में हो सकती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, आदि. हाल के समय में भर्ती धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. धोखेबाज ऐसी कंपनियों के नाम पर नौकरी के झूठे ऑफर भेजते हैं, जो असल में मौजूद नहीं होतीं. नवंबर के एक डेटा के मुताबिक, करीब 30,000 लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं. इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय भी चेतावनी जारी कर चुका है.

कैसे पहचानें असली नौकरी के एजेंट?

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अवैध और वैध नौकरी भर्ती एजेंटों की सूची मिलती है. इस सूची से आप जान सकते हैं कि आपका एजेंट सही है या नहीं.

नौकरी के धोखाधड़ी ऑफर को पहचानने के तरीके:

  1. ऑनलाइन खोजें: अगर कंपनी सही है, तो उसकी वेबसाइट पर संपर्क जानकारी और कर्मचारियों के अनुभव होते हैं. यहां तक कि आप कर्मचारियों के फीडबैक भी देख सकते हैं.
  2. सरकारी वेबसाइट: अगर आपको विदेश से ऑफर मिला है, तो आप उस कंपनी के बारे में सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेकर उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं.
  3. भारतीय दूतावास: अगर आपको विदेश में नौकरी का ऑफर मिला है, तो आप वहां के भारतीय दूतावास से भी कंपनी की सच्चाई चेक कर सकते हैं.

फर्जीवाड़े के बारे में शिकायत कैसे करें:

गृह मंत्रालय ने एक विज्ञापन जारी करते हुए बताया है कि अगर कोई व्यक्ति साइबर स्लेवरी का शिकार होता है, तो वह अपनी शिकायत निम्नलिखित स्थानों पर दर्ज कर सकता है.

  1. अपनी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1930 पर करें.
  2. या फिर अपनी शिकायत ईमेल आईडी www.cybercrime.gov.in पर करें.