Delhi Elections: पेन से लेकर हाथी तक, चुनाव में कितना खर्च कर सकती हैं पार्टियां? जानें पूरी खर्च लिस्ट

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार पर कोई पार्टी कितना खर्च कर सकती है, इसकी सीमा चुनाव आयोग ने तय कर दी है. चुनाव आयोग ने अपनी सूची में चाय, कॉफी, झंडे से लेकर प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक के खर्च की रेट तय की हैं. आइए जानते हैं कि कोई पार्टी चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार पर कितना खर्च कर सकती है.

दिल्ली चुनाव Image Credit: FREEPIK

Delhi Elections: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. हर पार्टी चुनाव प्रचार में जमकर खर्च कर रही है. प्रचार के दौरान प्रत्येक पार्टियां चाय-पानी से लेकर वाहनों, पोस्टरों और बैनरों पर काफी पैसा खर्च करती है. कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक प्रत्याशी पर चुनावी प्रचार के दौरान कितना खर्च कर सकती है, चुनाव आयोग (Election Commission) ने इसकी सीमा तय की हुई है. इसमें चाय-नाश्ते से लेकर प्रचार, भोजन और वाहनों पर होने वाला खर्च शामिल हैं.

चुनाव आयोग की रेट लिस्ट के मुताबिक, हर दल प्रत्येक कैंडिडेट पर एक प्लेट छोले-कुलचे या पूरी-सब्जी पर अधिकतम 35 रुपये, समोसा और ब्रेड पकौड़ा पर 12 रुपये खर्च कर सकता है. वहीं एक कप चाय के लिए 6 रुपये और कॉफी पर 12 रुपये खर्च किया जा सकता है. साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए भी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है. एक SUV पर प्रति दिन 2,421 रुपये, टेंपो पर 7,403 रुपये, कार पर 1,499 रुपये, साइकिल रिक्शा पर 634 रुपये, बैटरी रिक्शा पर 757 रुपये, ट्रैक्टर पर 1,499 रुपये, ट्रक पर 3,098 रुपये और बस पर 12,500 रुपये प्रति दिन खर्च करने की अनुमति होगी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह रोड शो के लिए हाथी पर रोजाना 6150 रुपये खर्च किया जा सकेगा.

पेन से लेकर झंडे पोस्टर तक का रेट तय

इलेक्शन कमीशन ने प्रचार सामग्री जैसे टेंट, कुर्सियां, टेबल, पोडियम और जनरेटर पर भी खर्च की सीमा तय की है. 2,000 लोगों तक की सभाओं के लिए अधिकतम 30,000 रुपये, जबकि 250 से कम लोगों की सभाओं के लिए 6,150 रुपये के खर्च की रेट तय की है. चुनाव में झंडे, पोस्टर, हैंडबिल, होर्डिंग, कट-आउट और स्टिकर पर भी निर्धारित दरों के अनुसार खर्च रेट तय किया गया है. पार्टी चुनाव कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पेन की कीमत 6 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि प्रचार कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले ड्रम की कीमत 500 रुपये प्रति दिन तय की गई है.

विधानसभा चुनाव में हर कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है?

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख रुपये तय की है, जबकि लोकसभा चुनावों के लिए यह सीमा 95 लाख रुपये रखी गई है. पिछले कुछ वर्षों में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है. साल 2019 के लोकसभा चुनावों में यह सीमा 70 लाख रुपये, जबकि विधानसभा चुनावों में 28 लाख रुपये थी. प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब नामांकन दाखिल करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक देना होता है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें 70 विधानसभा सीटों पर 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे. चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.