दिल्ली में महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर मिलेंगे 36,000 रुपये! सरकार ला रही है बड़ी स्कीम
Delhi EV Policy: प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है. इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार यह कदम उठाने की तैयारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि स्कीम का ऐलान जल्द हो सकता है.

Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की रियायत दे सकती है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ड्रॉफ्ट पॉलिसी के अनुसार, यह लाभ उन पहली 10,000 महिलाओं को मिल सकता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं. प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है. ड्राफ्ट पॉलिसी में एक बड़ी सिफारिश यह भी की गई है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
महिलाओं की भागीदारी
इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, दिल्ली में महिलाओं को प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) 12,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 36,000 रुपये तक होगी. केंद्र की ‘पीएम ई-ड्राइव’ योजना के पूरक के रूप में तैयार की गई ईवी नीति 2.0 का उद्देश्य दिल्ली भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है. यह योजना 31 मार्च 2030 तक वैध है. इसमें न केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, बल्कि तिपहिया और कमर्शियल वाहनों को टार्गेट करते हुए प्रोत्साहनों की एक सीरीज पेश की गई है.
आम नागरिकों भी मिल सकती है रियायत
दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति किलोवाट-घंटे पर 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन दे सकती है, जो प्रति वाहन 30,000 रुपये तक हो सकती है. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 का ड्राफ्ट, जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही की जाएगी उसमें सीएनजी से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश भी की गई है.
ईवी पॉलिसी 2.0
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस वर्ष 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस वर्ष 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट रिन्यू नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट से प्रतिस्थापित या पुनः जारी किया जाएगा.
ड्रॉफ्ट पॉलिसी में एक बड़ी सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी प्रकार, समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त, 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी तिपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद होगा ऐलान
दिल्ली सरकार ने अपनी वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की अवधि 31 मार्च को समाप्त होने के बाद इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. दिल्ली मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस नीति को नोटिफाई किया जाएगा. इसका उद्देश्य फोसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों को तेजी से से हटाकर दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार करना है.
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