Delhi Pollution: दिल्ली में GRAP-3 लागू, बसों और कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगा प्रतिबंध
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, जो कि कल सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा. इसके लागू होने से सड़कों पर BS-III कैटेगरी के पेट्रोल वाहनों और BS-IV कैटेगरी के डीजल वाहनों के चलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के कामों पर भी रोक लगेगा.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए. ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है. यह 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा. इसके तहत कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके. इसमें बसों पर रोक और कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगने जैसे बैन शामिल होंगे.
दिल्ली में पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने यह फैसला लिया है. आज दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया था. ग्रैप 3 के लागू होने से दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद फरीदाबाद और गौतमबुद्ध नगर की सड़कों पर BS-III कैटेगरी के पेट्रोल वाहनों पर BS-IV कैटेगरी के डीजल वाहनों के चलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के कामों पर भी रोक लगेगी. हालांकि, नेशनल सिक्योरिटी, मेडिकल सेवा जैसे कुछ जरूरी परियोजनाओं पर रोक नहीं लगेगी. उनका काम जारी रहेगा.
ग्रैप के हर चरण के साथ बढ़ते हैं प्रतिबंध
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ही ग्रैप के चरण लागू होते हैं. वहीं, जिस प्रकार से चरण बढ़ते हैं. उसी हिसाब से प्रतिबंध भी बढ़ते हैं. दिल्ली में AQI का स्तर 200 के पार जाने पर ग्रैप का पहला चरण लागू होता है. इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू होता है. ग्रैप 3 लागू होने के बाद कुछ कैटेगरी के वाहनों और कंस्ट्रक्शन वर्क पर प्रतिबंध लगाया जाता है.