अगर कटा है गाड़ी का चालान, इस दिन हो सकता है माफ; दिल्ली में लग रही लोक अदालत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इवनिंग कोर्ट सेशन का आयोजन करेगी.इवनिंग कोर्ट सेशन का आयोजन द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में होगा.इस इवनिंग कोर्ट सेशन में लंबित चालान का निपटारा किया जाएगा.
अगर आप 14 दिसंबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत से चूक गए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 20 दिसंबर, 2024 को शाम 5 बजे से 7 बजे तक इवनिंग कोर्ट सेशन का आयोजन करेगी. इस सेशन में आप लंबित दिल्ली ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा करवा सकते हैं. इवनिंग कोर्ट सेशन का आयोजन द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में होगा. जिन जिला अदालतों में यह इवनिंग कोर्ट सेशन आयोजित हो रहा है, वहां 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित चालान का निपटारा किया जा सकता है.
कैसे मिलेगा अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर जाना होगा. इसके बाद आपको गाड़ी का नंबर और कैप्चा भरना होगा. फिर चलान और नोटिस प्रिंट करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें. इस पर क्लिक करने के बाद आपको 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित वर्चुअल कोर्ट चलान और नोटिस प्राप्त होंगे.
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माफ भी हो सकता है चालान
मान लीजिए कि आपका चालान 1000 रुपये का है, तो आप कोर्ट से माफी मांग सकते हैं और नरम रुख अपनाने की अपील कर सकते हैं. कोर्ट अपने विवेक से चालान 500 रुपये या 200 रुपये कर सकती है. आपका चालाना पूरा भी माफ हो सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है.
क्या होता है इवनिंग कोर्ट
इवनिंग कोर्ट नियमित कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें महीने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है. इसकी कार्रवाई दोपहर 3 बजे से शुरू होती है और यह बेहद प्रभावी होती है. इवनिंग कोर्ट्स डबल शिफ्ट में काम करके न्यायपालिका पर बोझ कम करने में मदद करती हैं. यह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जिला कोर्ट की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के भीतर लंबित चालानों का निपटारा करना है.